उत्तर प्रदेश
Published: Oct 04, 2023 05:18 PM ISTSanjay Gandhi Hospital योगी सरकार को बड़ा झटका, इलाहाबाद HC ने संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड करने के आदेश पर लगाई रोक
प्रयागराज: यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने अमेठी के संजय गांधी अस्पताल (Sanjay Gandhi Hospital) के लाइसेंस निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। अस्पताल में हुई मौतों को लेकर सरकार ने संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर सभी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था।
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने कहा कि अस्पताल के खिलाफ जांच जारी रहेगी। पीठ ने राज्य को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने को भी कहा।
यह है मामला
संजय गांधी अस्पताल में दिव्या शुक्ला (22) नामक एक मरीज का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद उसकी मौत हो गई थी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया तो स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच कराई। अगले दिन 17 सितंबर से इस अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था और उसकी सेवाएं बंद कर दी गई थीं।
संजय गांधी अस्पताल का संचालन दिल्ली स्थित संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट करता है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इस ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं तथा पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा उसके सदस्य हैं।