उत्तर प्रदेश

Published: Nov 12, 2021 06:37 PM IST

Chitrakoot Gangrape caseअखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को उम्रकैद की सजा, दो लाख का जुर्माना भी लगाया

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

चित्रकूट: (Chitrakoot Gangrape Case) चित्रकूट महिला गैंगरेप मामले में अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति सहित तीन लोगों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसी के साथ दो लाख का जुर्माना भी लगाया है।

ज्ञात हो कि, दो दिन पहले बुधवार को अदालत ने  गायत्री प्रजापति के साथ अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने इसी मामले में आरोपी रहे अमरेंद्र सिंह उर्फ  पिंटू सिंह, विकास वर्मा, चंद्रपाल व रुपेश्वर उर्फ  रुपेश को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।

क्या है मामला? 

 2017 में चित्रकूट की एक महिला ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति और उसके साथियों पर खुद और अपनी बेटी के साथ बलात्कार करना का आरोप लगाया था। वहीं आरोप लगने के बाद प्रजापति और उसके साथियों ने महिला और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इस धमकी के बाद के बाद महिला ने मामला दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद 18 फरवरी 2017 को लखनऊ के गौतमपल्ली पुलिस थाना में गैंगरेप में शामिल सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जिसमें गायत्री प्रजापति भी एक था। इसके बाद सही को गिरफ्तार करने के बाद जेल में भेज दिया गया। इन सभी के खिलाफ गैंगरेप, जानमाल की धमकी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।