उत्तर प्रदेश
Published: Oct 17, 2021 08:01 PM ISTRelief Amountहर पीड़ित परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है सरकार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- कोरोना मृतकों के परिजनों को ₹50 हजार की राहत राशि देगी योगी सरकार
- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय कमेटी की निगरानी में होगा वितरण
- कोविड पॉजिटिव होने के तीस दिनों के भीतर हुई मृत्यु, परिजनों को मिलेगा मुआवजा
- राहत राशि के लिए जल्द जारी होगी विस्तृत गाइडलाइन
लखनऊ : कोरोना महामारी (Corona Epidemic) के बीच जीवन और जीविका को बचाने के अपने संवेदनशील प्रयासों के लिए देश-दुनिया में सराही जा रही योगी सरकार (Yogi Government) अब कोरोना मृतकों के परिजनों को ₹50 हजार की राहत राशि (Relief Amount) देने जा रही है।
हर वह परिवार जिसके किसी सदस्य की मृत्यु कोविड संक्रमण के कारण हुई हो, उसे यह राहत राशि दी जाएगी। राहत राशि के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अगले तीस दिन की अवधि में मृत्यु होने को समय सीमा माना जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस बाबत विस्तृत गाइडलाइन जल्द ही जारी हो जाएंगी।
रविवार को कोविड प्रबंधन संबंधी उच्चस्तरीय टीम-09 के साथ बैठक में सीएम योगी ने कहा कि कोरोना से प्रभावित हर परिवार के साथ सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। कोरोना के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण-पोषण के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई तो निराश्रित महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अब हर कोरोना मृतक के परिवार को ₹50 हजार की राहत राशि दी जानी है। यह उन परिवारों के लिए बड़ा संबल होगा। उन्होंने कहा कि एक भी प्रभावित परिवार राहत राशि से वंचित न रहे, इसे सुनिश्चित किया जाए। इसकी मॉनिटरिंग और पारदर्शिता पूर्ण क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपदीय कमेटी गठित की जाए। कमेटी में मुख्य चिकित्साधिकारी भी शामिल होंगे।