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Published: Mar 21, 2024 08:38 AM IST

Google Play Store Google की नई प्ले स्टोर बिलिंग नीति ने किया भारतीय Apps को परेशान, कंपनियों द्वारा दायर की गई याचिका भी खारिज

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
गूगल द्वारा बैन भारतीय ऐप्स (डिजाइन फोटो)

नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India, CCI) ने ऐप (App) के माध्यम से भुगतान पर 11 से 26 प्रतिशत शुल्क लगाने की गूगल (Google) की नई प्ले स्टोर बिलिंग नीति (Play Store Billing Policy) के खिलाफ दायर भारतीय ऐप कंपनियों (Indian App Companies) की चार याचिकाओं को बुधवार को खारिज कर दिया। भारतीय ऐप (Indian App) कंपनियों ने आरोप लगाया कि गूगल की प्ले स्टोर नीतियां प्रतिस्पर्धा-रोधी हैं।

हालांकि, सीसीआई ने स्पष्ट किया कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात मामले के गुण-दोष पर राय की अंतिम अभिव्यक्ति के समान नहीं होगी और महानिदेशक यहां की गई टिप्पणियों से किसी भी तरह प्रभावित हुए बिना जांच करेंगे। सीसीआई ने अपने आदेश में कहा, “आयोग का मानना है कि इस बारे में याचिका दायर करने वाले उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तावित अंतरिम राहत देने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे हैं।”

शिकायतकर्ताओं में अनुपम मित्तल (Anupam Mittal) की पीपल इंटरएक्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (People Interactive India Private Limited) , मेबिगो लैब्स (Mebigo Labs), इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (Indian Broadcasting and Digital Foundation, IBDF) और इंडियन डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री फाउंडेशन (Indian Digital Media Industry Foundation, IDMIF) शामिल हैं।

याचिकाओं में नियामक से गूगल को डिजिटल उत्पादों/सेवाओं की पेशकश करने वाले ऐप पर शुल्क वाले डाउनलोड या इन-ऐप खरीदारी से जुड़े लेनदेन के लिए कोई शुल्क वसूलने से रोकने की अपील की गई थी।  

(एजेंसी)