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Published: Oct 13, 2020 08:14 PM IST

बलात्कार मृत्युदंडबांग्लादेश: राष्ट्रपति ने रेप मामलों में मृत्युदंड के अध्यादेश को मंजूरी दी

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

ढाका: बांग्लादेश (Bangladesh) के राष्ट्रपति (President) अब्दुल हमीद (Abdul Hamid) ने बलात्कार (Rape) के मामलों में अधिकतम सजा बढ़ाकर मृत्युदंड (Death Sentence) करने संबंधी अध्यादेश को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी।

बांग्लादेश में अब तक ऐसे मामलों में अधिकतम सजा उम्रकैद थी। हाल के दिनों में ऐसी घटनाओं में वृद्धि को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। बांग्लादेश के मंत्रिमंडल ने बलात्कार के मामलों में मौत की सजा संबंधी अध्यादेश को एक दिन पहले ही मंजूरी दी थी।

राष्ट्रपति भवन के एक प्रवक्ता ने पीटीआई को बताया, “राष्ट्रपति ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी प्रदान कर दी और महिला एवं बाल अत्याचार निवारण अधिनियम संबंधी अध्यादेश जारी किया।”

इसके बाद कानून मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि बलात्कार के लिए अब अधिकतम सजा सश्रम आजीवन कारावास के बदले मृत्युदंड होगी। बर्बर दुष्कर्म का एक वीडियो सामने आने के आद बांग्लादेश में पिछले हफ्ते व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने बलात्कारियों को फांसी देने की मांग की थी। (एजेंसी)