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Published: Dec 03, 2020 02:36 PM IST

अमेरिका कानून-चीनअमेरिका में धोखेबाज चीनी कंपनियों नहीं कर सकेंगी चीटिंग, US शेयर बाजार से की जाएंगी प्रतिबंधित

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

वाशिंगटन: अमेरिकी संसद (American Parliament) ने एक विधेयक पारित (Bill Passed) किया है, जिसके तहत लगातार तीन वर्षों तक अपनी ऑडिट (Audit) सूचनाएं बाजार नियामक को नहीं देने वाली कंपनियां (Companies) अमेरिकी शेयर बाजार (American Stock Market) में सूचीबद्ध नहीं रह सकेंगी। इस कदम के बाद धोखेबाजी से सूचनाएं छिपाने वाली चीनी कंपनियों को अमेरिकी शेयर बाजारों से डिलिस्ट होना पड़ेगा।

द्विपक्षीय हिस्सेदारी विदेशी कंपनी जवाबदेही कानून से अमेरिकी निवेशकों (American Investors) और उनकी सेवानिवृत्ति की बचत को विदेशी कंपनियों (Foreign Companies) से बचाने में मदद मिलेगी, जो ओवर स्टॉकिंग करते हुए अमेरिकी शेयर बाजारों में कारोबार कर रही हैं। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव (House of Representatives) ने बुधवार को इस विधेयक को पारित किया।

इससे पहले ऊपरी सदन सीनेट ने इसे 20 मई को पारित किया था। अब विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। यह विधेयक ऐसी कंपनियों को अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से प्रतिबंधित करता है, जो लगातार तीन वर्षों तक सार्वजनिक कंपनी लेखा निगरानी बोर्ड (पीसीएओबी) के ऑडिट नियमों का पालन करने में विफल रही है।

नए नियमों के तहत सार्वजनिक कंपनियों को यह बताना होगा कि क्या वे चीन की कम्युनिस्ट सरकार (Communist Party of China) सहित किसी विदेशी सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हैं, और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अमेरिका में कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों पर वही लेखा नियम लागू होंगे, जो अमेरिकी कंपनियों पर लागू होते हैं।