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Published: Dec 30, 2020 07:13 PM IST

अमेरिका अस्पताल खर्चअमेरिका में अब अस्पतालों और बीमा कंपनियों को बताना होगा खर्च का पूरा ब्योरा, जानिए क्या है मामला

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

वाशिंगटन: अमेरिका (America) की एक संघीय अदालत (Court) ने अस्पतालों (Hospitals) और बीमा कंपनियों (Insurance Companies) को सामान्य जांच और प्रक्रियाओं में होने वाले वास्तविक खर्च की जानकारी मुहैया कराने का आदेश देने संबंधी संघीय प्रशासन की योजना के पक्ष में फैसला सुनाया है। व्हाइट हाउस (White House) ने इस फैसले का स्वागत किया है।

अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन (American Hospital Association) ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के नेतृत्व वाले प्रशासन (Administration) की इस योजना को अदालत में चुनौती दी थी। फैसले में कहा गया है कि अस्पताल के साथ स्वास्थ्य बीमा कंपनियों (Health Insurance Companies) को खर्च का ब्योरा बताना होगा। यह एक जनवरी 2021 से प्रभावी होगा।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैली मेकनैनी (Press Secretary Kelly McNaini) ने एक बयान में कहा, ‘‘अस्पतालों के खर्च में पारदर्शिता लाने का यह परिवर्तनकारी फैसला होगा। इसके लिए हर मोर्चे पर लड़ा गया।” उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले से अमेरिकी लोगों को यह भरोसा होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ‘‘मरीजों को अंधेरे में रखने वालों के निहित स्वार्थ” के आगे नहीं झुकेंगे।

अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन (एएचए) की वकील मेलिंडा हैटन ने कहा कि वह खर्च के ब्योरे में पारदर्शिता लाने और मरीजों को इसकी जानकारी दिए जाने का समर्थन करती हैं लेकिन वह फैसले से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एएचए का मानना है कि इससे मरीजों को कोई मदद नहीं मिलेगी, बल्कि इससे भ्रम पैदा होगा। बीमा कंपनियों ने भी इस फैसले का विरोध किया है।