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Published: Sep 18, 2020 08:52 PM IST

सिंगापुर भारतीय कैदपत्नी की हत्या के आरोप में भारतीय मूल के व्यक्ति को 10 साल की कैद

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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सिंगापुर: विवाहेत्तर संबंधों (Extramarital Affair) के संदेह में अपनी पत्नी (Wife) की चाकू मार कर हत्या (Murder) करने के आरोप में भारतीय मूल (Indian Origin) के 53 वर्षीय एक व्यक्ति को यहां शुक्रवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई।

मीडिया में आई एक खबर में यह कहा गया है। चैनल न्यूज एशिया की खबर के मुताबिक कृष्णन राजू नाम का यह व्यक्ति गलतफहमी के विकारों से ग्रसित था। वह एक बस चालक था।

खबर के मुताबिक इस व्यक्ति को अपनी पत्नी के विवाहेत्तर संबंध होने का संदेह था और उसने नवंबर 2016 में रायथेना वायथेना की हत्या कर दी थी। न्यायाधीश हू शेउ पेंग ने आरोपी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई।