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Published: Nov 10, 2021 01:38 PM IST

Shocking Newsबुधवार को होनी थी फांसी, आरोपी निकला कोरोना पॉजिटिव; जानें क्या रहा कोर्ट का फैसला

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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सिंगापुर: आए दिन ऐसी कई खबरें सामने आती है, जिसे जानकर काफी हैरानी (Shocking news) होती है। कुछ इसी तरह की खबर सिंगापुर (Singapore) से सामने आई है, जहां सिंगापुर के शीर्ष अदालत ने ड्रग्स तस्करी (Drugs Smuggling) के जुर्म में दोषी ठहराये गये भारतीय मूल के 33 वर्षीय शख्स की फांसी की सजा (Sentence to death) फ़िलहाल के लिए रोक दी है। दरअसल, बताया जा रहा है कि आरोपी कोरोना संक्रमित (Corona Positive) हो गया है, जिसकी वजह से उसकी सजा के अमल पर मंगलवार को रोक लगा दी है। 

नागेंद्रन के धर्मालिंगम को ड्रग्स तस्करी के अपराध में बुधवार को फांसी पर चढ़ाया जाना था। लेकिन, सिंगापुर के हाई कोर्ट ने उसे फांसी पर लटकाने की तय तारीख को उसकी अपील पर ऑनलाइन सुनवाई पूरी होने तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। चैनल न्यूज एशिया के अनुसार, धर्मालिंगम को उसके मृत्युदंड के खिलाफ आखिरी अपील पर सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायालय में लाया गया।  लेकिन, फिर उसे कुछ समय के लिए वापस ले जाया गया, जिसके बाद एक वकील ने अदालत में बताया कि आरोपी कोरोना पॉजिटिव है, साथ ही यह भी बताया गया है कि आरोपी मानसिक तौर पर बीमार भी है। बता दें कि, आरोपी को 11 साल पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी। 

जिसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि अदालत का मानना है कि मौजूदा हालात में फांसी की सजा पर अमल करना सही नहीं है। उन्होंने मामले की सुनवाई टाल दी लेकिन अगली तारीख अभी तय नहीं की गई। वैसे चैनल ने कहा कि धर्मालिंगम कब कोरोना संक्रमित पाया गया, उसका ब्यौरा फिलहाल नहीं दिया गया है। बता दें कि धर्मालिंगम को 2009 में 42.75 ग्राम हेरोइन सिंगापुर लाने के जुर्म में 2010 में मौत की सजा सुनाई गई थी।