पुणे. जाने माने उद्योगपति (Industrialist) अविनाश भोसले (Avinash Bhosale) की 4 करोड़ रुपये की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी) ने जब्त कर लिया है। इस जमीन का मालिकाना हक एबीआईएल (अविनाश भोसले इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) के पास है और ईडी इस बात की जांच कर रहा है कि क्या इस जमीन पर किया गया निर्माण कार्य अवैध है। ईडी पिछले कुछ महीनों से अविनाश भोसले और उनके बेटे अमित भोसले से पूछताछ कर रही है।
पिछले महीने उनसे पांच घंटे तक पूछताछ की गई थी। वित्तीय घोटाले की जांच चल रही है और ईडी को भोसले पर काले धन में अवैध रूप से कारोबार करने का संदेह है। अविनाश भोसले की कंपनी के खिलाफ पुणे में एक सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल इस मामले की ईडी जांच कर रही है। ईडी कई अन्य लेन-देन की भी जांच कर रही है जो पूछताछ के दौरान सामने आए।
अविनाश भोसले की फिलहाल जब्त की गई जमीन 40.34 करोड़ रुपये की है। भोसले ने कहा कि फेमा अधिनियम के तहत पुणे और नागपुर में जमीन को जब्त कर लिया गया है। अविनाश भोसले द्वारा दक्षिण मुंबई में खरीदे गए 103.80 करोड़ रुपये के एक फ्लैट की भी जांच की जा रही है। इस मामले में ईडी ने 11 फरवरी को भोसले के विभिन्न कार्यालयों और संपत्तियों पर छापेमारी की थी। अगले दिन अविनाश भोसले और अमित भोसले को पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि दोनों पेश नहीं हुए।