नई दिल्ली. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) ने फरवरी 2020 में हुए दंगे के दौरान पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने और एक व्यक्ति को घायल करने वाले आरोपी शाहरुख पठान (Shahrukh Pathan) को शनिवार को जमानत दे दी है। हालांकि, उसे अभी भी जेल में ही रहना होगा।
शाहरुख को रोहित शुक्ला (Rohit Shukla) नामक व्यक्ति को घायल करने के मामले जमानत मिली है। इस संबंध में जाफराबाद पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि, वह अभी भी जेल में ही रहेगा। उस पर पुलिस पर बंदूक तानने का मामला लंबित है। इस मामले में चल रही सुनवाई उस केस के साक्ष्यों के मुताबिक होगी।
North East Delhi riots | Delhi’s Karkardooma Court granted bail to Shahrukh Pathan in one of the cases registered against him. He is accused of injuring police personnel and one Rohit Shukla. He has been in custody since April 2023.
— ANI (@ANI) October 7, 2023
जमानत देते हुए, कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि अदालत इस तथ्य से अवगत है कि गिरफ्तार होने से पहले और यहां तक कि मुकदमे के दौरान और न्यायिक हिरासत के दौरान भी पठान का आचरण अत्याचारपूर्ण रहा है।यह नोट किया गया कि अन्य सभी सह-आरोपी जमानत पर हैं, जबकि वह 3 अप्रैल 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं। लिहाजा उसे जमानत देने में कोई परेशानी नहीं।
गौरतलब है कि दिल्ली दंगे के दौरान 24 फरवरी 2020 को शाहरुख का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर बंदूक तानते हुए देखा गया था। इसके बाद उस पर मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली के उत्तरपूर्वी इलाके में सांप्रदायिक दंगों में 53 लोग मारे गए, जिसमें 40 मुसलमान और 13 हिंदू थे। इसके अलावा दंगों में कई घर, दुकान, गाड़ियों और धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचा था।