अकोला. जिले के अभिभावक चिंतित थे क्यों कि शासन स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी. मंगलवार से आरटीई 25 प्रतिशत प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गयी है. यह प्रक्रिया 30 अप्रैल तक चलेगी. शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.
25 प्रश सीटें आरक्षित
आरटीई मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार अधिनियम के तहत, वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लड़के और लड़कियों के लिए स्कूलों में प्रवेश स्तर पर 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है. इस योजना के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित हैं. आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है.
2 माह विलंब से शुरू हुई प्रक्रियां
इस साल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया में लगभग दो महीने की देरी हुई है. शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत आने वाले सभी स्कूलों को पंजीकरण करने का आदेश दिया था. जिले में 1000 से अधिक स्कूल पंजीकृत किए गए थे. लेकिन इस साल, सरकार ने सरकारी स्कूलों को आरटीई प्रवेश के लिए भी पात्र बना दिया है. नतीजतन, आरटी प्रवेश में देरी हुई. जिससे माता-पिता चिंतित थे. ऐसे में संबंधितों को शिक्षा निदेशक – प्राथमिक का आदेश ऑनलाइन प्रक्रिया लागू करने का आदेश प्राप्त हुआ है. यह आदेश आने से अभिभावकों को राहत मिली क्योंकि 16 अप्रैल से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.