BJP MLA Geeta Jain and Nitesh Rane
बीजेपी विधायक गीता जैन और नितेश राणे (फोटो: फेसबुक)

महाराष्ट्र पुलिस ने ठाणे जिले में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में भाजपा विधायक नितेश राणे और गीता जैन के खिलाफ मामले दर्ज कर दिया है।

Loading

मुंबई. महाराष्ट्र पुलिस (Maharashtra Police) ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) को सूचित किया कि जनवरी में ठाणे जिले में सांप्रदायिक हिंसा (Communal Violence) के दौरान भड़काऊ भाषण (Inflammatory Speech) देने के मामले में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों नितेश राणे (MLA Nitesh Rane) और गीता जैन (MLA Geeta Jain) के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजुषा देशपांडे की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह संबंधित पुलिस आयुक्तों से इस बारे में व्यक्तिगत रूप से सत्यापन करने को कहा था कि क्या दोनों नेताओं के भाषण अपमानजनक और भड़काऊ थे।

सरकारी अभियोजक हितेन वेंगांवकर ने मंगलवार को अदालत से कहा कि प्रारंभिक पड़ताल से पता चलता है कि इस साल जनवरी में ठाणे के मीरा भायंदर इलाके में सांप्रदायिक हिंसा के बीच राणे और जैन द्वारा दिए गए भाषण अपमानजनक थे।

वेंगांवकर ने कहा कि राणे पर मुंबई के मालवानी, मानखुर्द और घाटकोपर इलाकों में अपनी रैलियों में नफरत भरे भाषण देने का आरोप है। उन्होंने कहा कि जैन पर मीरा भायंदर में एक रैली में नफरत भरा भाषण देने का आरोप है।

अभियोजकों ने कहा कि पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153 ए, 504 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की हैं। अदालत इस साल जनवरी में ठाणे जिले के मीरा रोड इलाके में राणे, जैन और तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह के कथित भड़काऊ भाषणों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। (एजेंसी)