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चुनाव आयोग

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नई दिल्ली. भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान रिपोर्ट किए गए विभिन्न उदाहरणों पर ध्यान देते हुए गुरुवार (2 मई) को एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को चुनाव के बाद का प्रलोभन देना तुरंत बंद करने को कहा है। आयोग ने इसे चुनाव कानून के तहत एक भ्रष्ट आचरण करार दिया।

चुनाव आयोग ने चल रहे आम चुनाव 2024 में विभिन्न उदाहरणों पर ध्यान देते हुए, सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों को आज एक एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने सभी पार्टियों से किसी भी गतिविधि को तुरंत बंद करने और उससे दूर रहने को कहा है, जिसमें किसी भी विज्ञापन/सर्वेक्षण/ऐप के माध्यम से चुनाव के बाद लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के लिए व्यक्तियों का पंजीकरण शामिल हो।

चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव के बाद लाभों के लिए वास्ते पंजीकरण करने के लिए वोटर्स को आमंत्रित/आह्वाहन करने का कार्य निर्वाचक और प्रस्तावित लाभ के बीच एक-से-एक लेन-देन संबंध की आवश्यकता का आभास पैदा कर सकता है। इससे एक विशेष तरीके से मतदान के लिए यथास्थिति व्यवस्था, जिससे प्रलोभन मिलता है।

आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को वैधानिक प्रावधानों के तहत ऐसे किसी भी विज्ञापन के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।