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File Photo: PTI

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तारिक़ खान @ नवभारत
मुंबई:
मुंबई (Mumbai) में लोकसभा चुनाव (Election) की तारीख नजदीक आते ही चुनाव की गहमागहमी शुरू हो चुकी है। 20 मई को मुंबई में पांचवें चरण का मतदान (Vote) होना है। लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लेते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी है। अगर पोलिंग बूथ में मोबाइल (Mobile) पाया गया तो, संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसका मोबाइल भी जब्त किया जाएगा। केंद्र में गाने बजाने या संवेदनशील प्रक्रियाओं का चित्रण करने से मतदान प्रक्रिया बाधित होने का खतरा रहता है।

मतदान एक गोपनीय मामला है। मतदान केंद्र में वोटिंग करते समय फोटो लेने और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने में जोखिम होता है। यह मतदान के समय मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। मतदान केंद्र पर गोपनीय जानकारी की फोटो लेने से भी प्रक्रिया बाधित हो सकती है। इस पृष्ठभूमि में, मतदान केंद्र में तस्वीरें लेना प्रतिबंधित है। परिणामस्वरूप मतदाताओं को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस पृष्ठभूमि में चुनाव अधिकारियों ने मतदाताओं से अपील की है कि, वे वोट देने आते समय अपना मोबाइल फोन घर पर ही रखें। हालांकि चुनाव अधिकारियों का कहना है कि, यह आदेश इस वर्ष का नहीं है, इस नियमों का पालन पहले से होता आ रहा है।

बचेगा संविधान, मिलेगा अधिकार
ज़मीर कुरैशी (मुंबईकर) का कहना है कि संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन मतदान केंद्र में अपने साथ कैमरामैनों का काफिला ले जाने वाले नेताओं पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है, दोनों में फर्क क्यों है? संविधान बचाना जरुरी है.

सरकार का फरमान मान रहा है चुनाव आयोग

सुनंदा विजय थोरात (मुंबईकर) का कहना है कि देश में केंद्र सरकार की तानाशाही चल रही है। चुनाव आयोग बिना विचार किये और सभी नियम ताक पर रखकर सरकार के हर फरमान को लागू करने में व्यस्त है।

वोटिंग परसेंटेज पर असर पड़ेगा
फरहान शेख (मुंबईकर) का कहना है कि मोबाइल फ़ोन युवाओं के जीवन का हिस्सा बन चुका है। मतदान से दूर रहने वाले युवाओं को पोलिंग बूथ पर लाने के लिए एक तरफ चुनाव आयोग उन्हें जागरूक करता रहता है। तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग के इस आदेश से युवा मतदाताओं के वोटिंग परसेंटेज पर असर पड़ेगा।

आदेश का पालन नहीं करने पर FIR
डॉ जयश्री कटारे (सहायक चुनाव रिटर्निंग अधिकारी, मुंबई उत्तर-पूर्व लोकसभा क्षेत्र) ने बताया, भारत निर्वाचन आयोग का आदेश है कि नागरिकों को मतदान केन्द्र पर आते समय अपना मोबाइल फोन नहीं लाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जबरन मोबाइल फोन लाता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।

जरूरी नोट्स
• यह प्रतिबंध चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए मोबाइल फोन के दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए लगाया गया है।
• ऐसे मामलों में, मोबाइल फोन पाए जाने पर मतदाता को मतदान केंद्र में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है।
• मतदान केंद्र पर पुलिस अधिकारी द्वारा जांच के बाद ही मतदाताओं को मतदान केंद्र के अंदर जाने की अनुमति दी जाती है.
• साथ ही मोबाइल फोन को केंद्र के बाहर रखने पर ही अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
• कुछ केंद्रों के बाहर मोबाइल रखने की व्यवस्था की गई है. लेकिन इस जगह पर मोबाइल चोरी होने या एक्सचेंज होने का खतरा रहता है।