Supreme Court on Arvind Kejriwal Interim Bail
अरविंद केजरीवाल

सुप्रीम कोर्ट 10 मई (शुक्रवार) को दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाएगा।

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नई दिल्ली. दिल्ली शराब घोटाले (Delhi Liquor Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले (Money Laundering Case) में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) जेल से बाहर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 10 मई (शुक्रवार) को इस पर फैसला सुनाएगा।

गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा, “हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश (अंतरिम जमानत पर) सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर उस दिन सुनवाई भी होगी।”

इससे पहले 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम याचिका पर सुनवाई की थी, लेकिन समय की कमी के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी। पीठ ने कथा था कि केजरीवाल को केवल इस शर्त पर राहत दी जाएगी कि वह किसी भी आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है। पीठ ने यह भी कहा कि स्थिति असाधारण है क्योंकि लोकसभा चुनाव पांच साल में एक बार होते हैं।

पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी और ईडी के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं।