सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है।
नवभारत डिजिटल टीम: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) शुक्रवार शाम को तिहाड़ (Tihar Jail) जेल से रिहा हुए। शीर्ष अदालत ने दिल्ली के सीएम को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है।
अरविंद केजरीवाल की रिहाई से पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर जमा हो गए थे। दिल्ली के सीएम के बाहर आते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। जेल से बाहर आने के दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और बेटी भी वहां मौजूद रहीं।
#WATCH दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अंतरिम ज़मानत मिलने के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हुए।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम ज़मानत दे दी है। pic.twitter.com/ITskfTny1v
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 10, 2024
कल दोपहर 1 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस
तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, ‘आप लोगों के बीच आकर अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था कि मैं जल्दी आऊंगा, आ गया।’ उन्होंने कहा, ‘आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजों का शुक्रिया अदा करता हूं।’
केजरीवाल ने जेल से बाहर आगे का प्लान भी बताया। उन्होंने कहा, “कल सुबह 11 बजे हम कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में दर्शन करने जाएंगे और कल दोपहर 1 बजे पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।”
सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को उन्हें मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा।