Pradeep Sharma

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नवभारत न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली/ मुंबई:
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुचर्चित लखन भैया एनकाउंटर केस में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा (Pradeep Sharma) को दोषी करार दिया था। शर्मा को इस केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस सजा के बाद शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शर्मा को नियमित जमानत (Bail) दे दी है। जिसे शर्मा के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

लखन भैया एनकाउंटर केस
राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया को पुलिस ने 11 नवंबर 2006 को अंधेरी के सात बंगले में फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था। रामनारायण के वकील भाई एडवोकेट रामप्रसाद गुप्ता ने लगातार पैरवी के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में जांच के बाद मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में सेशन कोर्ट ने 11 पुलिसकर्मियों समेत 21 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। जबकि प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया गया। रामप्रसाद गुप्ता और राज्य सरकार ने भी शर्मा को बरी करने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी। जबकि 11 पुलिसकर्मियों ने उम्रकैद की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की पीठ ने मामले पर संयुक्त सुनवाई के बाद 19 मार्च 2024 को इस मामले में अपना फैसला सुनाया था।

संक्षिप्त विवरण
प्रदीप शर्मा ने मुंबई पुलिस बल से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया है।
प्रदीप शर्मा ने 312 एनकाउंटर किए और 100 से ज्यादा गुंडों को मार गिराया।
प्रदीप शर्मा द्वारा मारे गए लोगों में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी भी शामिल थे।