murder

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अकोट. प्रहार संगठन के युवा नेता तुषार पुंडकर हत्या प्रकरण में बंदूक और गोलियां सप्लाई करनेवाला आरोपी मध्यप्रदेश के इंदोर निवासी निखिल सेदाणी की जमानत अर्जी अतिरक्ति जिला व सत्र न्यायाधीश मनीष गणोरकर ने खारिज की है. अभी आरोपी अकोला जेल में हैं. 

की थी बंदुक की मांग
इस प्रकरण में सरकारी वकील अजीत पवार ने युक्तिवाद में कहा कि आरोपी पवन सेदाणी ने तुषार पुंडकर की हत्या करने हेतु बंदूक व गोलियां उपलब्ध करवाने की मांग निखिल सेदाणी से की थी. निखिल ने मध्य प्रदेश के सेंधवा में शहबाज खान इस्माइल खान से एक बंदूक, जिंदा काड़तूस, एक मैगजीन 1 लाख रु. में खरीदी और आरोपी पवन सेदाणी को दिये जाने की बात जांच में उजागर हुई है. मृतक तुषार पुंडकर के शरीर से निकाली गयी व जब्त की गयी गोलियों की बुलेट्स आरोपी निखिल ने दी थी. 

रिपोर्ट में है जानकारी
बंदूक से फायर करने की जानकारी रिपोर्ट में है. इसी तरह आरोपी पवन सेदाणी और अल्पेश दुधे आरोपी निखिल सेदाणी के साथ संपर्क बनाए हुए थे, यह जानकारी कॉल डिटेल्स में उजागर हुई. आरोपी निखिल को जमानत दिये जाने पर अपराध के सबूत नष्ट होने की आशंका है. यदि बंदूक सप्लाई नहीं की जाती तो गोलीबारी की घटना नहीं होती थी.