महाराष्ट्र

Published: Mar 19, 2021 06:13 PM IST

Coronavirus News Updatesउद्धव सरकार ने कोरोना प्रकोप के मद्देनजर जारी की गाइडलाइन, प्राइवेट दफ्तर-थियेटर-हॉल समेत जानें क्या हैं नए नियम

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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मुंबई. मुंबई (Mumbai) सहित राज्य में कोरोना (Corona) की दूसरी लहर (Second Wave) का असर दिखने लगा है। मरीजों की बेलगाम बढ़ती संख्या के कारण राज्य सरकार दहशत में है। राज्य सराकर (State Government) ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अत्यावश्यक सेवा, विनिर्माण, मेन्युफैक्चरिंग को छोड़ कर  सभी निजी कार्यालयों, प्रतिष्ठानों और कंपनियों के 50 फीसदी कर्मचारियों अर्थात आधे स्टाफ (50 Percent Staff Attendance in the Office) से काम करने का आदेश जारी किया है।

राज्य सरकार के आदेश में कहा है कि सामाजिक दूरी बनाए रखने और पारियों कर्मचारियों को काम करने की अनुमति स्थानीय प्रशासन से ली जा सकती है। आदेश में यह भी कहा कि सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों के विभागों और कार्यालयों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने कार्यालयों में कितने कर्मचारियों की उपस्थिति रखना है यह तय करें।  

 सिनेमाघरों और सभागृहों के बीच उपस्थिति भी 50 % होनी चाहिए

 सिनेमाघरों और सभागृहों के बीच उपस्थिति भी 50 प्रतिशत होनी चाहिए। उनका उपयोग धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोहों और बैठकों के लिए नहीं किया जा सकता है।