उत्तर प्रदेश

Published: Feb 28, 2023 08:15 PM IST

UP Newsहोली के पहले शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए यूपी आबकारी विभाग ने कसी कमर, फुटकर दुकानों की ई-लाटरी का प्रथम चरण हुआ संपन्न

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
File Photo: PTI

प्रयागराज : सेंथिल पांडियन सी, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) द्वारा अवगत कराया गया कि शासन के निर्देश पर होली पर्व (Holi Festival) के दृष्टिगत अवैध मदिरा (Illegal Liquor) के निर्माण, बिक्री और तस्करी पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए 1 मार्च, 2023 से 15 मार्च, 2023 तक प्रदेश स्तर पर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये जाने के निर्देश (Instructions) दिए गए।

इसी क्रम में आबकारी आयुक्त द्वारा बताया गया कि इस अभियान के लिए राजस्व प्रशासन, पुलिस और आबकारी पुलिस संयुक्त टीमों का गठन करते हुए अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के अड्डों पर दबिश और तस्करी की सम्भावना वाले क्षेत्रों में रोड चेकिंग कार्यवाही की जायेगी। साथ ही जी.एस.टी. और परिवहन विभाग का भी यथासंभव सहयोग लिया जायेगा। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त / चिह्नित माफियाओं के विरुद्ध आवश्यकतानुसार गैंगेस्टर / गुण्डा एक्ट के अंतर्गत कठोर कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार सीमावर्ती जनपदों और प्रदेश सीमा के भीतर राष्ट्रीय / राज्य राजमार्गो पर गुजरने वाले संदिग्ध वाहनों की गहनता और सूक्ष्मता से चेकिंग कराई जाये और राष्ट्रीय / राज्य राजमार्गो पर स्थित ढाबों जहां अल्कोहल के टैंकर प्रायः रुकते हैं की भी सघन और आकस्मिक जांच कराई जाय। साथ ही अवैध मदिरा के चिह्नित संदिग्ध स्थानों और अवैध मद्य निष्कर्षण और बिक्री के अड्डों पर छापेमारी की कार्यवाही कराए जाने और पकड़े गए अभियोगों में आबकारी अधिनियम की धाराओं के साथ-साथ आवश्यकता अनुसार आई.पी.सी. की सुसंगत धाराओं में भी एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाय।

दुकानों पर सतर्क निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया गया 

विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत उनके द्वारा आबकारी की फुटकर दुकानों पर संचित स्टाक के बारकोड और क्यूआर कोड की सूक्ष्मता और सतर्कतापूर्वक स्कैनिंग / जांच कराए जाने, इसके साथ जनपदों में ऐसी दुकानें जो क्षेत्र में सबसे दूरस्थ जंगल क्षेत्र अथवा निर्जन स्थान पर स्थापित हो उन दुकानों पर सतर्क दृष्टि और निगरानी रखे जाने और दुकानों की सूक्ष्मता से चेकिंग, रैण्डम आधार पर देशी मदिरा और विदेशी मदिरा दुकानों से सैम्पलिंग करते हुए नमूना आहरण कर परीक्षण के लिए केंद्रीय / क्षेत्रीय प्रयोगशाला में भेजे जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। दुकानों के खुलने के नियत समय से पूर्व और पश्चात् दुकानों के विक्रेताओं द्वारा मदिरा दुकानों की कैन्टीनों से ओवर रेट पर स्वयं बेचे जाने और कॅन्टीन संचालकों से विक्रय कराए जाने की संभावना अधिक होती है, अतएव समय से पूर्व और समय के पश्चात् कैन्टीन से वैध और अवैध किसी प्रकार की मदिरा की बिक्री पर पूरी तरह से अंकुश लगाने साथ ही एफ. एल. -16/17 और एफ. एल. -39, 40 और 41 अनुज्ञापनों, पेन्ट, थिनर और वार्निश की दुकानों पर सतर्क निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया गया है।

विशेष निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं

इसके अतिरिक्त दुकानों पर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे के निरन्तर क्रियाशील रहने का अनुपालन सुनिश्चित करने, साथ ही आबकारी दुकानों पर ओवर रेट पर शराब बेचे जाने के सम्बन्ध में रेण्डम टेस्ट परचेज कराए जाने और इसकी पुष्टि होने पर विक्रेता और अनुज्ञापन के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही किये जाने, साथ ही अवैध मदिरा के निर्माण और बिक्री के कई प्रकरण बन्द पड़ी फैक्ट्रियों, आर. ओ. वाटर प्लान्ट, खण्डहरों में पकड़े गये हैं, अतएव ऐसे स्थानों को चिन्हित कर उन पर सतर्क दृष्टि रखे जाने तथा राष्ट्रीय / राज्य राजमार्गों पर स्थित ढाबों, बन्द पड़े ईट भट्ठों, नदी के किनारे और कछारों पर भी छापेमारी की कार्यवाही किये जाने और जिन क्षेत्रों में आसवनियाँ स्थित हैं, उन स्थानों पर और आस-पास के क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं जिससे अल्कोहल की चोरी न हो। मिथाइल अल्कोहल से किसी प्रकार की अप्रिय और दुखद घटनाओं से बचने के लिये आयुक्तालय द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत आदेशों का कड़ाई से शत् प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किये जाने और अल्कोहलयुक्त औषधियों और टिंचर का शराब के रूप में दुरुपयोग को रोकने के लिए ड्रग विभाग के सहयोग से मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण कर नियमानुसार टीमें गठित कर नमूने आहरित करने और जांच में सब-स्टैंडर्ड पाये जाने पर उनका अनुज्ञापन निरस्त करने की कार्यवाही ड्रग विभाग से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। 

इन नंबरों पर सूचना दे सकते हैं

उन्होंने यह भी बताया कि अभियान के दौरान यदि किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर अवैध मदिरा के निर्माण, विक्री, तस्करी कर लाई गई शराब का भण्डारण अथवा शराब से जुड़ी अन्य किसी प्रकार की सूचना है तो वह तत्काल प्रयागराज स्थित आबकारी मुख्यालय के कन्ट्रोल रूम पर स्थापित टोल फ्री नंबरों “14405” के साथ-साथ व्हाट्सऐप नंबर 9454466019 पर भी सूचना दे सकते हैं।

देशी मंदिरा की 507, विदेशी मदिरा की 425, बीयर की 218, भांग की 172 दुकानों और 34 मॉडल शॉप का व्यवस्थापन ई-लाटरी द्वारा हुआ। सेंथिल पांडियन सी आवकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा आगत कराया गया कि देशी मदिरा की 800 विदेशी मदिरा की 719 बीयर की 259, भाग की 403 दुकानों और 66 मॉडल शॉप के व्यवस्थापन के लिए प्रथम चरण की ई-लाटरी दिनांक 28 फरवरी, 2023 को प्रदेश के 74 जिलों में एन. आई. सौ. राज्य स्तरीय इकाई और जिला स्तरीय इकाई के विशेषज्ञों के तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन में सम्पादित की गई। 

राज्य सरकार को प्रोसेसिंग फीस के रूप में लगभग रुपया 49.51 करोड़ प्राप्त

इसमें देशी मदिरा की 507 विदेशी मंदिरा को 425, दीयर की 218, भांग की 122 दुकानों और 4 मडल शॉप का व्यवस्थापन हुआ। इन दुकानों के व्यवस्थापन से लगभग रुपया 606 करोड़ की लाइसेंस फीस राज्य सरकार को प्राप्त होगी। देशी मदिरा की व्यवस्थित हुई 507 दुकानों में लगभग 1.86 करोड़ बल्क लीटर कोटा व्यवस्थित हुआ। ई-लॉटरी के प्रथम चरण में विज्ञापित दुकान पर कुल 15669 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिससे राज्य सरकार को प्रोसेसिंग फीस के रूप में लगभग रुपया 49.51 करोड़ प्राप्त हुआ। 888 अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के द्वितीय चरण में सम्पन्न कराया जायेगा।