अमरावती. कोरोना संक्रमण रोकने उपाय योजना के लिए दिए आदेशों का पालन नहीं करनेवाले लापरवाह नागरिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए विभिन्न विभाग के अधिकारियों के समावेश वाले 20 पथक गठित किए हैं. यह जानकारी जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने दी है.
जुर्माने के साथ सीधे होगी FIR
सार्वजनिक स्थान पर थूंकने पर पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपए जुर्माना, जबकि दूसरी बार पाए जाने पर सीधे फौजदारी कार्रवाई की जाएगी. सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे पर मास्क न लगाने पर 300 रुपए जुर्माना होगा, वहीं दूकानदार, सब्जी विक्रेता ने 2 ग्राहकों में 3 फीट का अंतर, मार्किग नहीं का अमल न करने पर दूकानदार को 3 हजार रुपए जुर्माना व सोशल डिस्टेन्स का पालन ना करने पर 300 रुपए जुर्माना होगा. किराणा दूकानदार ने चीजों के दाम पत्रक नहीं लगाने पर 3 हजार रुपए फाईन होगा. इन कार्रवाई करने के बाद भी दुसरी बार पाए जाने पर एफआइआर दर्ज होगी. कार्यालय क्षेत्र में कार्रवाई की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख पर रहेगी. आपत्ति व्यवस्थापन कानून के तहत संबंधितों पर कार्रवाई होगी.
इन क्षेत्रों में तैनात रहे अधिकारी तैनात
कार्टन मार्केट व मोची गल्ली, रुख्मिणी नगर, इतवारा, जवाहरगेट, मालटेकड़ी, नवाथे चौक, जयस्तंभ चौक, राजकमल जैसे बड़े 20 जोन तैयार किये हैं. यहां अलग-अलग विभाग के अधिकारियों के साथ मनपा, पुलिस, जिला परिषद तथा स्वास्थ विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति कर 20 पथक गठित किए हैं. जो इन क्षेत्रों में कार्रवाई करेंगे.