अमरावती. राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में 9 वीं से 12 वीं तक की कक्षाएं 23 नवंबर सोमवार से शुरु करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है. जिसके अनुसार जिले की शाला व्यवस्थापन समिति के समन्वय से पूरे नियमों का पालन कर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्कूलें शुरु होगी ऐसा आदेश जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने दिए है.
विद्यार्थियों के लिए छात्रावास भी खुलेगे
नवाल ने बताया कि शिक्षण विभाग ने जारी किए मार्गदर्शक सूचनाओं के आधार पर अलग-अलग चरण में स्कूले शुरु की जा रही है. इस बारे में शाला व्यवस्थापन समिति, शिक्षक व पालकों से चर्चा कर विचार विमश से पूरी सुरक्षा व सावधानियां बरत कर स्कूल शुरु होगी. विद्यार्थियों की सुरक्षा पर अधिक. स्कूल की सुविधा व परिसर में आने-जाने वाले मार्ग, भीड़ की जगह ध्यान में रखकर स्कूल व्यवस्थापन समिति से विचार विमर्श कर स्कूल शुरु करने की सूचनाएं दी है.
स्कूल में भीड़ टालने के लिए सत्र निहाय क्लासेस या फिर अलग-अलग दिन कक्षाओं के लिए तय सुनिश्चित करें. शिक्षकों की कोरोना टेस्ट की जाये. स्कूल में सैनीटाइजर, हैन्ड वाश की व्यवस्था आवश्यक है. कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक शुरु करने के लिए छात्रावास व आश्रामशाला विशेषत:आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के छात्रावास शुरु करने की मान्यता दी है.
स्कूल ना आने वालों को दे आनलाइन शिक्षा
उन्होंने बताया कि स्कूल शुरु करने से पहले व स्कूल शुरु होने के बाद स्वास्थ, स्वच्छता व अन्य सुरक्षा विषयक उपाय योजना मार्गदर्शक सूचना जारी की गई है. स्कूल शुरु करने से पहले शाला व्यवस्थापन समिति की बैठक लेकर नियोजन करने व उसके बाद ही स्कूल शुरु करें.
विद्यार्थियों की पटसंख्या व स्कूल में उपलब्ध सुविधा के आधार पर ही कक्षा 9 वीं व 11 वीं एक दिन तथा कक्षा दसवी से 12 वीं एक दिन इस तरह से 1 दिन के बाद विद्यार्थियों को सम-विषम पध्दती से स्कूल में उपस्थिति पर शाला व्यवस्थापन समिति निर्णय ले सकती है. विद्यार्थियों की उपस्थिति के बारे में पालकों से आवश्यक लेखी सहमति जरुरी है. जिन पालकों ने अनुमति नहीं दी है ऐसा विद्यार्थियों का नुकसान ना हो इसके लिए आनलाइन शिक्षा पर जोर दिया जाये. स्कूल में आकर ही शिक्षा लेना अनिवार्य नहीं है, आनलाइन शिक्षा से भी पढ़ाई पूरी की जा सकती है.
कोरोना की दुसरी लहर के लिए प्रशासन तैयार
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की दुसरी लहर आने की संभावना जताई है. जिस पर उपाय योजनाओं के लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है. इस संदर्भ में टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी, मास्क ना लगाने वाले, सोशल डिस्टेसिंग ना रखने वाले जैसे नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना की कार्रवाई को बड़े पैमाने में किया जाएगा. मास्क का महत्व नागरिकों को बताना आवश्यक है.
मौजुदा स्थिति में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसीलिए मास्क यह संक्रमण से बचाने के लिए एकमात्र उपाय है. सुपर स्पेशालिटी अस्पताल में आक्सीजन टैंक कार्यान्वित किया है, जबकि पीडीएमसी अस्पताल में दो दिनों के भीतर टैंक लगाने का काम पूरा होगा. कोरोना प्रतिबंध के लिए दक्षता नियमों का पालन नागरिकों ने सख्ती के साथ करना आवश्यक है. इसीलिए सभी ने सावधानियां बरतने का आहवान जिलाधिकारी नवाल ने किया है.