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    नई दिल्ली/हरियाणा. हरियाणा (Haryana) से मिल रही एक अचरज बाहरी खबर के अनुसार यहां के सरकारी अस्पतालों में अब अलग-अलग ड्रेस कोड (Dress Code) लगा दिया गया है। जी हां, खबर के अनुसार अस्पताल में काम करने वाले टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, माली, फील्ड वर्कर आदि पर भी अब ड्रेस कोड लागू होगा। 

    वहीं खबर के अनुसार अब महिला स्टाफ के लिए किसी भी तरह की जींस, स्कर्ट, शॉर्ट्स और प्लाजो भी ड्रेस का हिस्सा नहीं होंगे। तो वहीं अस्पताल में गैर चिकित्सीय कार्य करने वाले कर्मचारी भी अब सिर्फ फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे, लेकिन जींस और टी-शर्ट पर प्रतिबंध रहेगा। जानकारी के अनुसार इस ड्रेस कोड की अवहेलना पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है और दोषी को उस दिन अनुपस्थित भी माना जाएगा।

    इतना ही नहीं हर किसी कर्मचारी को अब साफ सुथरी ड्रेस पहननी होगी। गंदी ड्रेस को किसी भी प्रकार से स्वीकारा नहीं जाएगा। इसके साथ महिला हो या पुरूष सभी कर्मचारियों के नाखून साफ सुथरे और छोटे होने चाहिए। कर्मचारियों को जूते भी काले होने चाहिए। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य निदेशक ने सभी अस्पतालों को यह ख़ास और नए आदेश भेज दिए हैं। जो डॉक्टरों व स्टाफ के अलावा सभी अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी हर वक्त की ड्यूटी के दौरान भी लागू होंगे। 

    नए ड्रेस कोड के निर्देश

    • सिक्योरिटी, परिवहन, सफाई और रसोई वाले कर्मचारी का अपनी वर्दी में होना जरूरी।
    • अस्पताल स्टाफ के लिए नेम प्लेट अनिवार्य है। जिसमें कर्मचारी का नाम व पद होना अनिवार्य है। 
    • नर्सिंग कैडर को छोड़कर सफेद शर्ट व काली पेंट पहन सकते हैं।
    • कपड़े ज्यादा खुले या तंग नहीं होने चाहिए। 
    • असामान्य हेयर स्टाइल या हेयर कटिंग मानी नहीं।
    • ड्रेस कोड के लिए कलर तय करने का अधिकार सिविल सर्जनों को ।