SDO issued orders after getting communicative re-positive till 19 in Arvi

Loading

बुलढाना. कोरोना संकट रोकने हेतु वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाऊन बढ़ाया है. जिलाधिकारी के आदेश पर अब बुलढाना जिले में प्रतिबंधित क्षेत्र छोड़कर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक व्यवसायीक दूकानें खुली रहेंगी. भीड़ कम करने के लिए बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर सभी को मास्क का उपयोग करने के आदेश दिये गये हैं.

इसी तरह सैनिटाइजर, शारीरिक दूरी को प्राथमिकता दिये जाने की सूचना दी गयी है. कुरिअर, पोस्टल सेवा, होटल्स, रेस्टारेंट से केवल पार्सल सुविधा उपलब्ध रहेगी.  जिले की सीमाबंदी के कारण यात्रियों का यातायात नहीं हो सकेगा. सभी शिक्षा  व प्रशिक्षण संस्थाएं, ट्यूशन क्लासेस, सिनेमा हाल, व्यायाम शाला, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, शॉपिंग माल आदि बंद रखे जाएंगे. साप्ताहिक बाजार, पान व चाय की दूकानें बंद रहेगी. कपड़ों की दुकानों में ट्रायल रूम बंद रहेंगे. बच्चे एवं बुजुर्ग घर से बाहर न निकले, यह सूचना जिलाधिकारी ने दी है.