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मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सख्त कार्रवाई करते हुए सरकारी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर भारी जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 84.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बैंक पर यह जुर्माना कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर लगाया है।

नियमों का उल्लंघन

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लेनदेन संबंधी मानदंडों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया गया है। हालांकि इस फैसले का उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंक की ओर से ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।

केनरा बैंक पर भी जुर्माना

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निर्देश, 2016 दिनांक 25 मई और ‘मास्टर सर्कुलर’ में निर्धारित कुछ दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए RBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बैंक की रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट और इंस्पेक्शन रिपोर्ट की जांच के बाद यह कार्रवाई की है। आरबीआई ने पाया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया। पिछले हफ्ते आरबीआई ने केनरा बैंक पर 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई थी। वहीं, पिछले 24 घंटे में आरबीआई ने एक सरकार समेत चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने सहकारी बैंक पर कुल 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। चेन्नई स्थित तमिलनाडु राज्य सहकारी बैंक पर 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, पुणे स्थित जनता सहकारी बैंक और राजस्थान में बारा के बारा नागरिक सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया है।