anil ambani
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मुंबई. बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आयकर विभाग को निर्देश दिया कि वह रिलायंस एडीएजी समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को कथित कर चोरी के लिए काला धन अधिनियम के तहत जारी नोटिस पर 17 मार्च तक कोई कार्रवाई नहीं करे।

न्यायमूर्ति जी एस पटेल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने अंबानी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

अंबानी ने अपनी याचिका में काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 के तहत उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी। आयकर विभाग ने उन्हें 420 करोड़ रुपये की कथित कर चोरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। (एजेंसी)