Jet Airways Naresh Goyal
नरेश गोयल (File Photo)

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मुंबई. शहर की एक विशेष अदालत ने धनशोधन के एक मामले (Money Laundering Case) में गिरफ्तार जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल (Naresh Goyal) को बृहस्पतिवार को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया लेकिन उन्हें अपनी पसंद के किसी अस्पताल में दो महीने तक कैंसर का इलाज कराने की अनुमति दे दी।

मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद गोयल (74) ने कैंसर के उपचार के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया था।धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने गोयल को टाटा अस्पताल या अपनी पसंद के किसी अस्पताल में दो महीने तक इलाज कराने की अनुमति दे दी।

गोयल को पिछले महीने यहां एक निजी अस्पताल में जांच कराने की अनुमति अदालत की ओर से मिल गई थी। गोयल ने 15 फरवरी को एक आवेदन दाखिल कर चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था। आवेदन में कहा गया है कि गोयल को ‘मलिग्नैन्सी’ होने का पता चला है और इसके स्तर का पता लगाने के लिए कुछ स्कैन कराने होंगे। इसमें कहा गया कि इसी आधार पर डॉक्टर उपचार की प्रक्रिया तय करेंगे।

गोयल को सितंबर 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने दावा किया था कि उन्होंने केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के ऋण का गबन किया था और काले धन को सफेद में बदला। (एजेंसी)