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    चंद्रपुर: लॉकडाऊन को अब 1 जून तक बढा दिया गया है. इससे पूर्व जारी लॉकडाऊन की तरह महानगर समेत जिले में जीवनावश्यक वस्तूओं के अलावा अन्य दुकानें शुरू होगी. हालांकि कर्फ्यू कायम रहेगा और भीड़ जमाने वालों पर प्रशासन सख्ती से पेश आयेगा.  राज्य में कोरोना नियंत्रण सहित संभावित तीसरी लहर आयी तो उसका सामना करने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था सक्षम करने के लिए आवश्यक समय मिले इस दृष्टि से निर्णय लिया गया है. ग्रामीण क्षे9 में कोरोना का संक्रमण कायम होने से वर्तमान में शुरू कठोर प्रतिबंध एक जून तक कायम रखने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है. 

    इस लॉकडाऊन में. राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधित प्रदर्शन शिविर, सभा, सम्मेलन, यात्रा, रैली, धरना, आंदोलन आदि कार्यक्रम पर पाबंदी रहेगी. नागरिकों के एक जगह पर भीड़ जुटाने पर भी रोक रहेगी. निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर दो या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित होने वाले कृत्य जैसे कार्यशाला, कैम्प, प्रशिक्षण, देश अंतर्गत, विदेशी भ्रमण के आयोजन पर पाबंदी रहेगी. दुकानें, सेवा आस्थापना, उपहारगृह, खादयगृह, खानावल, शॉपिग काम्प्लेक्स्द्व मॉल्स, सुपर मार्केट,मनोरंजन के स्थान, क्लब, पब, खेल मैदान, तरणताल, तालाब, उद्यान, सिनेमागृह, नाटयगृह, स्कूल, महाविद्यालय, निजी टयूशन क्लासेस, व्यायामशाला, संग्रहालय, गुटखा, तम्बाकू विक्री आदि बंद रहेगी.सभी होटल, लॉज में रह रहे ग्राहकों को स्वास्थ्य संबंधित आवश्यक सावधानी बरतते हुए रेस्टारेंट में खाद्यपदार्थ बनाकर केवल पार्सल सुविधा रहेगी. अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति ही शामिल हो पाएंगे. विवाह समारोह में संबंधित उपविभागीय अधिकारी की अनुमति से 50 व्यक्ति तक मंजूरी रहेगी. कोरोना संक्रमण ना हो इसका पूरा ध्यान रखना होगा.

    लॉकडाऊन के दौरान केवल जीवनावश्यक वस्तू एवं अत्यावश्यक सेवा ही शुरू रहेगी. कोई भी दुकानदार या आस्थापना दुकान के सामने या फुटपाथ पर सामान नहीं रखेगा. आस्थापना एवं दुकान में सोशल डिस्टसिंग, मास्क उपयोग करने, सैनिटाईजर,हैन्ड सैनिटाईजर की सुविधा उपलब्ध करके देने, थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा. 

    ब्रेक द चेन की नयी नियमावली के तहत अन्य राज्य से महाराष्ट्र में आनेवाले को 48 घंटे के पूर्व आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी, महाराष्ट्र से घोषित किए गए संवेदनशील राज्यों से आनेवालों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी, दूध का कलेक्शन, यातायात और प्रकिया को मंजूरी रहेंगी, मार्केट में भीड़ बढने पर आपदा प्रबंधन को उसे बंद करने का अधिकार रहेंगा, मालवाहक वाहन में एक चालक और वाहक की होगा,