सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुला रहेंगे बाजार और दूकान

  • साप्ताहिक बाजार के लिए रहेगी छूट

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चंद्रपुर. राज्य सरकार के आदेशानुसार जिलाधीश अजय गुल्हाने ने जिले की सभी बाजार व दुकानों को सुबह 9 से रात के 9 बजे तक शुरू रखने के आदेश जारी किये है। साप्ताहिक बाजार व मवेशी बाजार को सूचनाओं के आधार पर शुरु रखने की अनुमति दी है। 

सभी स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक, प्रशिक्षण संस्था व ट्यूशन क्लासेस आदि बंद रखी गयी है. ऑनलाईन शिक्षण प्रणाली द्वारा शिक्षा को छुट रहेगी. स्कुल में शिक्षक व कर्मचारी को 15 अक्टूबर से 50 प्रश तक उपस्थित रहने में छूट दी गयी है। इस संदर्भ में शालेय शिक्षा विभाग की ओर से समय समय पर प्राप्त निर्देशों को सभी को अमल करना अनिवार्य होगा।

जिले के सभी शासकीय व निजी ग्रंथालय कोविड मार्गदर्शक सूचना व  सामाजिक दूरी बनाए रखने पर अनुमति दी गयी है। विवाह तथा अन्य घरेलू कार्यक्रम में 50 लोगों की मौजूदगी को अनुमति, विवाह समारेाह लान, बिना एसी मंगल कार्यालय, सभागार, घर व घर के परिसर में 50 व्यक्तिओं की मर्यादा में सामाजिक दूरी रखकर सुचनाओं का पालन करने की शर्त पर पूर्ण किए जाए. अंतिम संस्कार के समय 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित आने पर प्रतिबंध लगाया है। 

उपरोक्त आदेश ग्रामीण व शहर में लागू होगा। आदेश पर अंमल नही करने पर संक्रमित प्रतिबंधात्मक कानून व आपदा प्रबंधन कानून के तहत तथा अन्य संबंधित कानून के अनुसार उल्लंघन पर जुर्मानात्मक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है।