लॉकडाऊन में मिली और रियायत, जाने चंद्रपुर जिले में क्या बंद और शुरू रहेगा

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चंद्रपुर. लॉकडाऊन में कुछ बातों पर और रियायतें दी गई है. इस संदर्भ में जिलाधिकारी डा. कुणाल खेमनार ने सोमवार देर रात को आदेश जारी किया है. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाययोजना के रूप में सम्पूर्ण जिले भर में कर्फ्यू लागू रहेगा.

एक जिले से दूसरे जिले बिना अनुमति परिवहन नहीं होगा इसके लिए ऑनलाईन आवेदन करना होगा. जिले में सक्षम अधिकारी के अनुमति से प्रवेश लेने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए नर्दिेशों के अनुसार 14दिन होम कोरेन्टाईन या संस्थात्मक विलगीकरण किया जाएगा. इसका उल्लंघन किए जाने पर दो हजार का जुर्माना लगाया जाएगा., मास्क ना पहनने पर दो सौ रूपये का जुर्माना देना होगा. 65 वर्ष से अधिक व्यक्ति, मधुमेह पीड़ित व्यक्ति, 10 वर्ष तक के बालक, गर्भवती महिला को केवल स्वास्थ्य के मामले में ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी., आवश्यक सेवा के शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, संबंधित व्यक्ति के अलावा अन्य किसी को भी रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर घुमने की इजाजत नहीं होगी.

सार्वजनिक स्थानों पर पांच  या इससे अधिक लोगों के जमाव पर बंदी, धार्मिक स्वरूप के आयोजन पर बंदी रहेगी., सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यम से अफवाह फैलानेवालों पर कार्यवाही होगी. कंटेनमेंट घोषित क्षेत्र के 100 मीटर दायरे में एकत्रित होने और अन्य गतिविधियों पर पाबंदी रहेंगी. शॉपिग काम्प्लेक्स, मॉल, सुपरमार्केट, मनोरंजन स्थान, क्लब पब, खेल मैदान, तैराकी, तलाब, उद्यान, सिनेमागृह, नाटयगृह, स्कूल, महावद्यिालय, निजी टयूशन क्लासेस, व्यामशाला, संग्रहालय, गुटखा, तम्बाकू, पान वक्रिी आदि बंद रहेंगे. होटल, लॉज, निजी वश्रिामगृह बंद रहेंगे, सामाजिक अंतर रखकर दैनिक बाजार शुरू रहेंगे, साप्ताहिक बाजार नहीं लगेंगे, सैलून, स्पा, बार्बरशॉप, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे.

जीवनाश्यक वस्तू की श्रेणी में आनेवाले अत्यावश्यक किराणा सामान, दूध, दुधउत्पादन, फल, सब्जीभाजी, पार्सल स्वरूप के काऊंटर एवं अन्य मार्गों से वक्रिी, वितरण एवं यातायात करने में अनुमति रहेंगी. यह सभी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शुरू रहेंगे. रविवार को सभी दुकानें बंद रहेगी. फेरीवालों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रियायत रहेंगी. विवाह समारोह में 50 लोगों की उपस्थिति मान्य रहेंगी. इसके लिए उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार की मंजूरी लेनी होगी. अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की मंजूरी रहेंगी.

जिले में बस सेवा 50 प्रश क्षमता से सामाजिक अंतर रखकर सैनिटाईज कर उपाय शुरू रहेंगे. चौपहिया वाहनों में चालक सहित केवल दो लोगों के यात्रा की मंजूरी रहेंगी. वाहन में सैनिटाईजर रखना होगा. मास्क उपयोग अनिवार्य रहेगा. दुपहिया वाहन पर केवल चालक को मंजूरी रहेगी. रक्षिा, आटोरक्शिा में दो यात्रियों की मंजूरी रहेंगी. सैनिटाईजर रखना आवश्यक होगा.सरकारी कार्यालय, महामंडल में शतप्रतिश कर्मचारी उपस्थिति रहेंगी. कृषि संबंधित व्यवहार एवं दुकानें शुरू रहेंगी. 

नियमों का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति, संस्था, समूह पर संक्रमक रोग प्रतिबंधक कानून, आपदा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 1 जून से 30 जून तक लागू रहेंगा.