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न्यायालय ने गंभीर विषय को संज्ञान में लेते हुए निर्माणकार्य पर ब्रेक लगा दिया है।

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चंद्रपुर. कोरपना तहसील अंतर्गत नांदा के एक प्रतिष्ठित व्यापारी द्वारा अतिक्रमण कर पक्के निर्माणकार्य की शिकायत मई 2018 में ग्राम पंचायत सदस्य प्रिया राजगडकर ने कोरपना तहसीलदार और ग्राम पंचायत से कर अमरण अनशन की चेतावनी दी थी। किंतु इस मामले की ओर प्रशासन के ध्यान न देने पर राजगडकर ने न्यायालय में फरियाद की। न्यायालय ने गंभीर विषय को संज्ञान में लेते हुए निर्माणकार्य पर ब्रेक लगा दिया है।

शिकायत के बावजूद  मामले में तहसीलदार ने कोई कार्रवाई नहीं की। 22 मार्च से देश भर में लाकडाउन की शुरुवात हुई। लाकडाउन काल में प्रशासन ध्यान नहीं देगा यह मानकर व्यापारी ने न्यायप्रविष्ठ मामले में कमर्शियल उपयोग के लिए निर्माणकार्य शुरु किया। मई 2019 में पुन: तहसीलदार और ग्राम पंचायत से शिकायत की। इसके बाजवूद प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अतत: ग्रापं सदस्य प्रिया राजगडकर ने चंद्रपुर दिवानी न्यायालय में अनाधिकृत निर्माणकार्य ढहाने की कार्रवाई की याचिका दाखिल की।

याचिका के आधार पर चंद्रपुर न्यायालय ने आगामी आदेश तक निर्माणकार्य जैसे थे रखने के आदेश दिए। इस आशय का आदेश जिलाधीश, नगर रचनाकार, तहसीलदार, सरपंच, नांदा ग्राम विकास अधिकारी, नांदा ग्रापं और व्यापारी को भी भेजा है। अनाधिकृत निर्माणकार्य के संबंध में सदस्य की शिकायत के बावजूद प्रशासन की अनदेखी पर ग्रापं सदस्य प्रिया ने न्यायालय में फरियाद की।