Delhi metro
Delhi metro File Photo

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    नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्ली को अनलॉक (Unlock) करने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कल सात जून से नियमों के अनुसार रियायत देने की शुरुआत होगी। इसके बाद करीब 25 दिन बाद सोमवार को फिर से दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) ट्रैक पर दौड़ेगी। हालांकि इस दौरान केवल पचास प्रतिशत यात्रियों को ही बैठने की अनुमति होगी। 

     5 से 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो 

    दिल्ली मेट्रो ने जानकारी देते हुए बताया कि, सोमवार को, उपलब्ध ट्रेनों में से केवल आधी को ही सेवा में शामिल किया जाएगा, जिसकी आवृत्ति लगभग लगभग होगी। अलग-अलग लाइन पर 5 से 15 मिनट।

    मेट्रो ने बयान में कहा, “बुधवार तक श्रेणीबद्ध तरीके से पूरी संख्या में ट्रेनों को शामिल कर लिया जाएगा और उसके बाद सामान्य फ्रीक्वेंसी के अनुसार सेवाएं उपलब्ध होंगी जो लॉकडाउन से पहले उपलब्ध थीं।”

    कोरोना नियमों का किया पालन 

    जनता से सलाह देते हुए मेट्रो ने कहा, “वे अपनी यात्रा के दौरान मेट्रो परिसर के अंदर कोविड के उचित व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करने में मेट्रो अधिकारियों के साथ सहयोग करें।” 

    आगे कहा गया है कि, सोशल डिस्टेंसिंग और ट्रेनों के अंदर 50% बैठने का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, जनता को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने दैनिक आवागमन के लिए अतिरिक्त समय लें और स्टेशनों के बाहर भी अपनी बारी का इंतजार करते हुए कोविड के उपयुक्त व्यवहार का प्रदर्शन करें।”

    पहले की तरह होगी व्यवस्था 

    दिल्ली मेट्रो ने आगे कहा, “स्टेशनों पर प्रवेश चिन्हित गेटों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता रहेगा जैसा कि पहले होता था। डीएमआरसी अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए स्टेशनों के बाहर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को लिख रहा है क्योंकि चल रही महामारी परिदृश्य में सोमवार से सेवाएं फिर से शुरू हो रही हैं।”

    ज्ञात हो कि, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऑड-इवन के तर्ज पर दुकाने खोलने की अनुमति दी है। इसी आधार पर मॉल, बाजार और कारोबारी परिसर (साप्ताहिक बाजारों को छोड़कर) दुकानों के नंबरों के आधार पर सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे।

    डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा, “इसका मतलब है कि सिर्फ 50 प्रतिशत दुकानें (आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को छोड़कर) खुली रहेंगी।”हालांकि शैक्षणिक किताबें और स्टेशनरी की दुकानों, मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में पंखों आदि की दुकानों को समय की पाबंदी के बगैर हफ्ते में सातों दिन खोलने की इजाजत होगी।   

    आदेश में कहा गया कि मुहल्ले की दुकान और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को आवश्यक और गैर आवश्यक सेवाओं के भेद के बगैर सभी दिन खोलने की इजाजत होगी ।हालांकि गैर आवश्यक सेवाओं वाली ऐसी दुकानों के लिये समय सीमा सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक होगी।