जूही चावला 5G मामले में नया मोड़, जुर्माना भरने को तैयार नहीं हैं अदाकारा

दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 जून को अभिनेत्री जूही चावला ने 5जी वायरलेस नेटवर्क तकनीक को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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    5G network case: Actress Juhi Chawla petition adjourned, actress not ready to pay fine: बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला (Juhi Chawla) ने 5जी वायरलेस नेटवर्क (5G Wireless Network case) के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इसके बाद दिल्लीo हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद हाल ही में 20 लाख का जुर्माना लगाया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अदाकारा के अलावा दो और लोगों पर भी लगा था। कोर्ट फीस के अंतर को एक हफ्ते के अंदर जमा करने का आदेश भी दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने जूही चावला (Juhi Chawala 5G) और अन्य के व्यवहार को स्तब्ध करने वाला बताया था। वहीं, अब इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 

    पिछले हफ्ते न्यायमूर्ति जे आर मिधा ने निर्देश दिया था कि इस मामले में जूही चावला पर पहले लगाये गये 20 लाख रुपए के जुर्माने की राशि जमा कराये जाने के बाद 5जी पौद्योगिकी केखिलाफ उनका वाद ‘खारिज’ करने की बजाये इसे अस्वीकार घोषित करने के अनुरोध वाला आवेदन न्यायमूर्ति नरूला के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। चावला के वकील ने दलील दी कि वाद, “कभी भी मुकदमे के स्तर तक नहीं पहुंचा ” और उसे केवल दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत अस्वीकार या वापस किया जा सकता है, खारिज नहीं किया जा सकता है।

    अदालत ने जून में, चावला और दो अन्य लोगों द्वारा 5जी लाने के खिलाफ दायर मुकदमे को “दोषपूर्ण”, “कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग” बताया था और कहा था कि इसे “प्रचार हासिल करने” के लिए दायर किया गया था और इसे खारिज कर दिया था तथा जुर्माना लगाया था। न्यायमूर्ति मिधा ने कहा था कि जिस वाद में 5जी प्रौद्योगिकी के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में सवाल उठाए गए हैं, वह “सुनवाई योग्य नहीं है” और यह “अनावश्यक चौंका देने वाले , तुच्छ और परेशान करने वाले बयानों से भरा हुआ है” जो खारिज किए जाने योग्य हैं।