जिला बाल संरक्षण विभाग को बालविवाह रोकने में मिली सफलता

  • अहेरी तहसील के राजपूर परिसर का मामला

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गडचिरोली. एक 16 वर्षीय बालिका का होनेवाला विवाह रोकने में जिला महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, जिला बाल संरक्षण कक्ष, गडचिरोली इस विभाग को सफलता मिली है. यह कार्रवाई आज 30 जून को अहेरी तहसील के राजपूर पॅच परिसर में की गई. इस समय ग्रामीणों को बाल विवाह के अपराध में होनेवाली सजा के संदर्भ में जानकारी देकर समुपदेशन किया गया. 

प्राप्त जानकारी के अनुसार अहेरी तहसील के राजपुर पॅच में आज मंगलवार, 30 जुन को रात 9 बजे के दौरान एक 16 वर्षीय नाबालिग बालिका का विवाह करने की तैयारी वधुपक्ष के साथ ही वरमंडली द्वारा शुरू की गई थी. इसके लिए वरपक्ष के कुछ बाराती राजपूर पॅच में इकट्टा भी हुए थे. इस दौरान महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय व जिला बाल संरक्षण कक्ष गडचिरोली को इसकी जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर उक्त विवाह रोका. इस दौरान स्थानीय ग्राम पंचायत कार्यालय में वधु पक्ष के लोगों को बुलाकर बालविवाह व उसके होनेवाले दुष्परिणाम के संदर्भ में समज देकर समुपदेशन किया गया. 

इस समय जिला महिला व बाल विकास अधिकारी ने 18 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व विवाह नहीं करेंगे, ऐसा जबाब अभिवावकों द्वारा दर्ज कर अभिभावक व गांव के प्रतष्ठिीत ग्रामीणों को बालविवाह कानुन के अंतर्गत अपराध की जानकारी दीग ई. वहीं सामाजिक तथा शारीरिक दुष्परिणाम के संदर्भ में समुपदेशन किया. 

उक्त कार्रवाई जिला महिला व बाल विकास अधिकारी अतुल भडांगे के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी अविनाश गुरनुले, संरक्षण अधिकारी (संस्थात्मक) कवेश्वर लेनगुरे, संरक्षण अधिकारी (संस्थाबाह्य) प्रियंका आसुटकर व क्षेत्र कार्यकर्ता रवींद्र बंडावार ने की. इस समय गांव पुलिस पटेल विलास निकेसर, सहाय्यक बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी योगिता गुरनुले, उपसरपंच सुरेश गंगाधरीवार व सामाजिक कार्यकर्ते नितिन गुंडावार आदी उपस्थित थे.