गोंदिया (का). जिले में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए साथ रोग अधिनियम के प्रावधान अनुसार अधिसूचना जारी की गई है. राज्य शासन की सूधारित सूचनाओं के अनुसार जिलाधीश द्वारा दिए गए आदेशा अनुसार जिले की सभी शाला, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था, प्रशिक्षण केंद्र व कोचिंग क्लासेस आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए है. लेकिन जिले की सभी शैक्षणिक संस्थाओं को केवल शिक्षकेत्तर काम करने की मंजूरी दी गई.
जिले की सभी शैक्षणिक संस्थाओं को तथा उनके कर्मचारी वर्गो को केवल ऑनलाइन शिक्षा पद्धति का विकास करना है. उत्तर पत्रिकाओं का मूल्यांकन करना व परिणाम घोषित करना आदि शिक्षकेत्तर कामों के लिए शाला में उपस्थित रहने की मंजूरी जिलाधीश डा.कादंबरी बलकवडे़ ने अपने आदेश में दी है.