FIR

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गोंदिया (का). कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिलाधीश द्वारा जिले में लागू की गई धारा 144 के उल्लंघन मामले में पुलिस ने 30 मई को 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर मामला दर्ज किया है. जानकारी के अनुसार ग्रामीण पुलिस थानांतर्गत नवरगांव कला के वार्ड क्र. 2 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. परिसर में नागरिकों के अत्यावश्यक काम के अलावा बेवजह घूमने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है.

संबंधित आरोपी बिना मास्क के परिसर में घूम रहा था. जिसके चलते उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इसी तरह रामनगर पुलिस थानांतर्गत गजानन कालोनी में सबंधित सैलून चालक ने प्रशासनिक निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन कानून व विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.

वहीं अर्जुनी मोरगांव पुलिस थानांतर्गत स्थानीय बाजार चौक में सामने आया. आरोपी के घर की तलाशी लेने पर घर में बिक्री के लिए रखी हुई अवैध शराब मिलने पर पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. इसी तरह डुग्गीपार पुलिस थानांतर्गत सड़क अर्जुनी में नगर पंचायत मुख्याधिकारी द्वार कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए दुकानें शुरू रखने का समय निर्धारित किया है. लेकिन निर्धारित समय के बाद भी दुकानें शुरू रखनेवाले व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने तथा मास्क का उपयोग न करनेवालों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए.