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गोंदिया. नप के माध्यम से शहर के मुख्य मार्गों व चौराहों पर आकर बैठने वाले लावारिस जानवरों को पकड़ने का अभियान शुरू करने की जानकारी मुख्याधिकारी करणकुमार चव्हान ने दी है. जिसमें कहा गया है कि शहर के सार्वजनिक स्थान, यातायात वाले मार्गों पर पाए गए गाय, भैंस, बैल, बकरी आदि को पकड़कर गौशाला भेजा जाएगा.

मालिकों से वसूला जाएगा जुर्माना
पकड़े हुए जानवरों को गौशाला से छुड़ाने आईपीसी की धारा 268, 289 व महाराष्ट्र नगर पंचायत व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 की धारा 291 के अनुसार जुर्माना निर्धारित किया जाएगा. इस जुर्माना में पकड़े गए जानवर को उसी दिन छुड़ाने 1 हजार रुपये, पकड़े जाने के 5 दिनों तक 2 हजार रुपये व 10 दिनों तक 3 हजार रुपये शुल्क वसूल किया जाएगा. इतना ही नहीं 10 दिनों बाद जानवरों की गौपालकों को बिक्री कर दी जाएगी.

उल्लेखनीय है कि शहर में जगह-जगह लावारिस जानवरों के झुंड मार्गों पर बैठे दिखाई देते हैं. इन जानवरों से अनेक बार दुर्घटनाएं भी हुई हैं. इसके बाद भी कोई अधिकारी लावारिस जानवरों को पकड़ने के लिए हिमाकत नहीं कर रहा था. इस अभियान से मार्गों पर बैठने वाले जानवर नदारद हो जाएंगे. वहीं यातायात भी अवरुद्ध नहीं होगा.