ATM से कैश निकालते समय कटे-फटे नोट आए तो न हों परेशान, जानिए आपके अधिकार

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    Banking News: यदि ATM से पैसे निकालते वक्त अगर कुछ कटे-फटे नोट (Torn Notes) निकल जाते है तो क्या करना चाहिए? लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। जिसके कारण  कई बार उन्हें नुकसान झेलना पड़ जाता है। चलिए हम आपको बताते है कि, कैसे आप अपने फटे नोटों को बैंक (Bank) में जाकर आसानी ने बदल सकते हैं।     

    ATM से फटे नोट मिलने पर क्या करें?

    यदि  ATM से पैसे निकालते वक्त आपको फटे नोट मिले हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बैंक जाकर आसानी से फटे नोट के बदले नए या साफ नोट ले सकते हैं।   

     बैंक नोट बदलने से नहीं कर सकता इनकार  

    रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियम के अनुसार ATM से कटे-फटे नोट निकलने पर बैंक में इसे बदला जा सकता है। कोई भी सरकारी या प्राइवेट बैंक फटे नोटों को बदलने से इंकार नहीं कर सकता। बैंक जाकर नोट बदलने में अधिक समय नहीं लगता।

    बैंक को भरना पड़ सकता है जुर्माना

    अगर कोई बैंक इस प्रोसेस के नाम पर टालमटोल या नोट बदलने से इनकार करता है तो आप पुलिस से इसकी शिकायत कर सकते है। RBI के नियमानुसार ऐसा करने वाले बैंकों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है।   

    जानें क्या है प्रोसेस 

    इसके लिए आपने जिस बैंक के ATM से कैश निकाला है सबसे पहले उस बैंक में जाना होगा। वहां जाकर आपको एक एप्लीकेशन देनी होगा। जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय और ATM की लोकेशन की जानकारी डेनोई होगी। इसके बाद आपको ATM से पैसा निकालने के बाद निकली उस स्लिप की कॉपी को एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा। फिर एप्लीकेशन को उस बैंक में जमा करना होगा। अगर आपके पास ट्रांजेक्शन की स्लिप नहीं है तो मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन डिटेल की जानकारी देनी होती है।