holi
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    नयी दिल्ली.  देश (India) में जहाँ कोरोना (Corona) की रफ्तार फिर बेकाबू हो गयी है ।ऐसे में होली (Holi) जैसे त्योहारों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। आज दिल्ली (Dilli) में जहां होली पर सार्वजनिक समारोह आयोजित करने पर रोक है तो वहीं उत्तरप्रदेश (UttarPradesh) में जुलूस और समारोह के लिए आपको प्रशासन की इजाजत लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार (Mharashtra Goverment) ने तो होली पर कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया है। आइए जानते हैं होली पर किन-किन राज्यों में क्या-क्या गाइडलाइंस हैं।

    होली-दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स:

    अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहां होली के दिन (29 मार्च) दोपहर 2.30 बजे तक मेट्रो सर्विस बंद रहेगी। हालांकि, 2:30 बजे के बाद मेट्रो अपने पूर्व के समय के हिसाब से संचालित होगी। इसके साथ ही दिल्ली में आगामी त्योहारों जैसे होली, शब-ए-बारात आदि के दौरान सार्वजनिक समारोह और सभाओं पर रोक रहेगी। वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। इसके साथ ही तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले, रेड लाइट जंप करने वाले, ट्रिपल राइडिंग करने वाले, नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने, बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले एवं दोपहिया पर स्टंट करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी।

    महाराष्ट्र में लगेगा जुर्माना:

    आज महाराष्ट्र में राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी प्रकार की सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। वहीं रेस्तरां, पार्क और मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे।फिलहाल , खाने की डिलीवरी में छूट दी गई है। अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की बिल्कुल अनुमति नहीं होगी। इसका उल्लंघन करने पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही होली पर सार्वजनिक कार्यक्रमों की सख्त मनाही है। मुंबई की मेयर ने होली घर में ही मनाने की अपील की है।

    चंडीगढ़ प्रशासन भी सख्त:

    इधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने भी अपना होली मिलन समारोहों को रद्द कर दिया है। साथ ही होटल्स, रेस्टोरेंट्स या क्लब में भी इस बार होली कार्यक्रम करने की मनाही है। वहीं प्रशासन ने अपने आदेश में लोगों को होली का त्योहार घरों में ही मनाने के लिए सलाह दी है। सुखना लेक, मॉल, बाजार और मंडियों में कोरोना नियमों को लेकर कड़ी सख्ती रखी जाएगी। फिलहाल सुखना लेक में 29 मार्च को एंट्री बैन रहेगी।

    उत्तरप्रदेश में भी रहेंगे सख्त नियम लागू :

    वहीं उत्तर प्रदेश में कहीं भी बिना अनुमति कोई भी होली मिलन समारोह नहीं होगा। अब प्रशासन की इजाजत के बिना जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किए जा सकेंगे । इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर अगर भीड़ जमा हुई तो इसकी तमाम जिम्मेदारी पुलिस की होगी। साथ ही योगी सरकार ने प्रदेश में कोरोना हेल्प डेस्क को फिर से एक्टिव करने का आदेश भी दिया है। इसके साथ ही जुलूसों/सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को अब शामिल होने की मनाही है। साथ ही जिन प्रदेशों में कोविड का संक्रमण अत्यधिक है, वहां से होली के त्योहार के लिए घर आ रहे लोगों की कोरोना जांच अनिवार्य है।

    मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार भी सख्त: 

    जहाँ कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते फिलहाल मध्य प्रदेश के 12 शहरों में संडे लॉकडाउन शुरू है। इस बीच आज होली के मद्देनजर  मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने साफ़ कहा है कि, “जब आपात स्थिति होती है तो हमें त्योहारों को मनाने के तरीकें भी बदलने होते हैं। हमें इस बार सारे त्योहारों के दौरान संयम बरतने की ज़रूरत है। मेरी अपील है आज लोग घरों के अंदर ही रहें। वहीं आप लोग आज सार्वजनिक प्रोग्राम करने और उसमें शामिल होने से बचे।”