होली पर कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी, जानें नियम क्या करें क्या ना करें ?

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    नई दिल्ली. कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों ने त्योहारों के रंग Coronavirus Holi Guidelines) को फीका कर दिया है। दिल्ली सरकार ने होली को देखते हुए मंगलवार को सार्वजनिक तौर रोक लगा दी है। साथ ही नई गाइडलाइंस (Coronavirus New Guidelines) जारी की है। बता दें कि, डीडीएमए की बैठक यह निर्णय लिया गया है।  

    डीडीएमए कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर होली और अन्य त्योहार मनाने पर रोक लगा दी है। साथ ही इस दौरान कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, आईसोलेशन और सर्विलांस के नियमों का सख्ती से पालन किए जाने के निर्देश दिए गये हैं। दिल्ली के साथ बीएमसी (BMC Holi Guidelines) ने भी मुंबई में भी सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर प्रतिबंध लगाया है। बीएमसी ने एक सर्कुलर जारी कर जानकारी दी है कि, नियमों का उल्लंघन करने पर अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सजा हो सकती है।  

    उप्र में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरुरी 

    उत्तर प्रदेश (Holi In Uttar Pradesh) में त्योहारों पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी है। प्रशासन की अनुमित के बिना सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध होंगे। कार्यक्रम आयोजित होने पर मास्क और सेनेटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही कार्यकर्मों में  60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चों को हिस्सा नहीं ले सकेंगे। 

    मध्यप्रदेश में भीड़-भाड़ पर रोक

    मध्यप्रदेश (Holi In Madhya Pradesh) में भी होली पर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। जिसके अनुसार भीड़-भाड़ में होली खेलने पर रोक होगी।  कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की है। रविवार को होलिका दहन है जिसके अनुसार इस दिन भी लॉकडाउन रहेगा। 

    चंडीगढ़ में सार्वजनिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं

    प्रशासन ने चंडीगढ़ (Holi In Chandigarh) में भी सार्वजनिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी है। सरकार के अनुसार कल्ब, रेस्टोरेंट और होटलों को किसी भी तरह के कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेंगे। गौरतलब हो कि, चंडीगढ़ में कोरोना के काफी मामले देखे जा रहे हैं। 

     गुजरात में होलिका दहन की अनुमति 

    गुजरात सरकार (Holi in Gujarat) ने होली मनाने की इजाजत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। होलिका दहन के दिन सीमित लोगों को एक स्थान पर इकठ्ठा होने की अनुमति होगी। वहीं रंग पंचमी के दिन भीड़-भाड़ से बचेने की सलाह दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।