disha-ravi

    Loading

    नयी दिल्ली. अभी अभी खबर के अनुसार आज पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court)  ने दिशा रवि (Disha Ravi) को जमानत (Bail) दे दी है। आज उनकी एक दिन की कस्टडी खत्म होने पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था।  जिसके बाद कोर्ट ने दिशा को जमानत पर रिहा कर दिया। 

    आज न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दिशा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।  इसके साथ ही धर्मेंद्र राणा ने दिशा को सशर्त जमानत दे दी। बता दें कि दिशा को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गयी है।  जिस पर कोर्ट के इस फैसले पर दिशा के वकील ने यह कहा कि दिहा का परिवार जमानत की यहरकम यह वहन करने में सक्षम नहीं है। 

    गौरतलब है कि किसानों के आंदोलन के समर्थन को लेकर तैयार किए गए ‘टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट’ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर साझा करने के मामले में दिशा रवि के साथ सह आरोपी शांतनु मुलुक ने, अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मुलुक द्वारा दिए गए आवेदन पर बुधवार को अतिरिक्त सत्र जज धर्मेन्द्र राणा की अदालत में सुनवाई होने की संभावना है। बंबई उच्च न्यायालय ने मुलुक को 16 फरवरी को दस दिन के लिए ट्रांजिट जमानत दे दी थी। 

    मुलुक, दिशा रवि और एक अन्य आरोपी निकिता जैकब पर राजद्रोह तथा अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिशा रवि को दिल्ली पुलिस का साइबर प्रकोष्ठ दल बेंगलुरु से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया था। रवि की पुलिस हिरासत अवधि आज समाप्त हो रही है। मुलुक और जैकब फिलहाल ट्रांजिटट जमानत पर हैं मुलुक और जैकब सोमवार को टूलकिट मामले की जांच में शामिल हुए थे। 

    द्वारका में दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ के कार्यालय में उनसे पूछताछ की गयी। पुलिस ने आरोप लगाया था कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के नाम पर भारत में हिंसा और अशांति फैलाने की साजिश के तहत यह टूलकिट तैयार की गयी। केंद्र के तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं।