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    नयी दिल्ली. एक बड़ी खबर के अनुसार भारत के पंजाब नेशनल बैंक से  से 14 हजार करोड़ रुपये के घोटाले में भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को भारत भेजने पर और डोमिनिका (Dominica) में अवैध रूप से प्रवेश करने पर आज डोमिनिका की मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया गया। वहीं ख़बरों के मुताबिक डोमिनिका कोर्ट ने चोकसी की जमानत अर्जी खारिज (Bail Rejected) कर दी है।

    गौरतलब है कि डोमिनिका सरकार ने सुनवाई के दौरान दो टूक कहा, मेहुल की याचिका वैध नहीं है। वह अवैध रूप से देश में घुस आया है। भारत का पक्ष मजबूत है और उसे भारत के सुपुर्द कर देना चाहिए। बता दें कि मेहुल को बीते 25 मई को डोमिनिका के रास्ते क्यूबा जाते वक्त पकड़ा गया था। CBI और ED के अधिकारियों की एक टीम भी कोर्ट में मौजूद थी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के दौरान मेहुल अस्पताल में था। इस सुनवाई में उसके वकील ने दावा किया उसे एंटीगुआ से अपहरण कर यहाँ लाया गया है, जिस दौरान उसके शरीर में कई चोटें आईं। वह यहां सुरक्षित नहीं हैं और हम उसे वापस एंटीगुआ भेजने के लिए उचित भुगतान करने को तैयार हैं।

    मेहुल भारत का नागरिक, उसे वहां भेजे डोमिनिका: ब्राउन 

    इधर एंटीगुआ और बरबूडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने बीते बुधवार को कहा, “हम अपने इस पक्ष पर कायम हैं कि मेहुल को सीधे भारत भेज देना चाहिए। वह अभी भी भारत का नागरिक है और डोमिनिका को बिना किसी कानूनी जांच के उसे सीधे भारत को सौंप देना चाहिए। इसके लिए किसी तरह की जांच की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मेहुल कोर्ट का सहारा लेकर अपनी भारतीय नागरिकता को निरस्त करने की कोशिश कर रहा है।” उन्होंने यह भी कहा कि, “मेहुल ने UPP को चुनावी चंदे का लालच देकर अपनी वकालत के लिए तैयार कर लिया है। ताकि वह एंटीगुआ वापस लौटकर सांविधानिक संरक्षण का सहारा लेकर वह यहाँ छिपा रहे।”

    14 हजार करोड़ के PNB घोटाले में वांछित है मेहुल चोकसी 

    गौरतलब है कि हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी भारत में PNB बैंक से करीब 14 हजार करोड़ रुपये के घोटाले में वांछित है। इतना ही नहीं उसका भांजा नीरव मोदी भी इस मामले में उसके साथ मुक्य आरोपी है और दोनों विदेश में जा छिपे थे। फिलहाल CBI और ED इस मामले की जांच कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा घोषित कर रखा है। नीरव मोदी फिलहाल लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है, उसकी प्रत्यर्पण मामले में लंदन हाईकोर्ट में एक केस भी चल रहा है।

    मेहुल को भारत लाने में नहीं है कोई कानूनी बाधा :

    इधर CBI के पूर्व निदेशक एपी सिंह ने कहा कि, “मेहुल चोकसी को डोमिनिका से भारत लाने में कोई भी कानूनी बाधा नहीं है। वह पूरी तरह भारत लाए जाने के लिए फिट है। उसके पास अपना प्रत्यर्पण रुकवाने का कोई कानूनी अधिकार भी बचा नहीं है।”