नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया। जिसके तहत सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज में आने वाली दवाइयों को जीएसटी के बाहर कर दिया है। यानी इन पर अब किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। शनिवार को वित्त मंत्री की अध्यक्ष्ता में जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया। हालांकि, रेमडेसिविर इजेक्शन पर 12 प्रतिशत की जगह अब पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
जीएसटी परिषद में लिए निर्णय की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “कोरोना वायरस के इलाज में काम आने वाली दवाओं मसलन रेमडेसिविर तथा उपकरणों… ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर तथा चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन पर कर की दर में कटौती की है। जिसके तहत चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, वेंटिलेटर, बीआईपीएपी मशीनों तथा एचएफएनसी उपकरणों पर कर की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।”
एम्बुलेंस पर लगने वाला टैक्स भी हुआ कम
वित्तमंत्री ने कहा, “परिषद ने पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजनर, तापमान जांच उपकरणों पर भी जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत कर दिया है। इसी के साथ एम्बुलेंस पर लगने वाले 28 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया है।
रेमडेसिविर पर अब लगेगा पांच प्रतिशत जीएसटी
वित्तमंत्री ने बताया कि, “जीएसटी परिषद ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 पांच प्रतिशत करने को मंजूरी दी है। इसी के साथ ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल आने वाली Tocilizumab, Amphotericin-B दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह दरे कोरोना प्रबंधन और राहत निर्धारित किये समय 30 सितंबर 2021 तक रहेगा।
टीकों पर 5 प्रतिशत जीएसटी जारी रहेगा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “टीकों पर 5 प्रतिशत जीएसटी जारी रहेगा। केंद्र घोषणा के अनुसार 75 प्रतिशत वैक्सीन खरीदेगा और उसका जीएसटी भी चुकाएगा। लेकिन जीएसटी से होने वाली आय का 70% राज्यों के साथ साझा किया जाएगा।”