SC says on Arnab's bail - Bombay HC plays role as defender of constitutional values

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मुंबई. सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी को बड़ी राहत देते हुए कहा कि उन्हें दी गई अंतरिम जमानत हाईकोर्ट से अर्णब की लंबित याचिका निपटाए जाने तक जारी रहेगी और अगर हाईकोर्ट ने विपरीत फैसला दिया तो भी चार सप्ताह तक प्रोटेक्शन जारी रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालतों को सुनिश्चित करना चाहिए कि क्रिमनल लॉ सताने का हथियार न बन जाए। कोर्ट ने कहा, रिपब्लिक टीवी के एडीटर-इन-चीफ़ अर्नब गोस्वामी  पर एफआईआर में लगाए गए आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप पहली नज़र (Prima facie) में नहीं ठहरते।