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    ईटानगर. ईटानगर (Itanagar) की एक अदालत ने अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) के एक सांसद को निशाना बनाते हुए की गई नस्ली टिप्पणी के मामले में पिछले माह गिरफ्तार किए गए ‘यूट्बर’ पारस सिंह (Paras Singh) को जमानत दे दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शुक्रवार को सिंह को जमानत दी। अदालत ने सिंह की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए दस हजार रुपए के निजी मुचलके और अन्य शर्तों पर उसे जमानत दी। इन शर्तों में देश नहीं छोड़ने की शर्त भी शामिल है।

    आरोपी को जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करने की भी हिदायत दी गई है। सरकारी वकील रोटोम विजय ने बताया,‘‘ सिंह को जमानत इसलिए दी गई क्योंकि जांच लभगभ पूरी हो गई है और राज्य पुलिस ने सिंह की यहां न्यायिक हिरासत के दौरान सभी जरूरी बयान दर्ज कर लिए हैं।”उन्होंने कहा कि सिंह को जमानत देने का यह कतई मतलब नहीं है कि मामला बंद हो गया है, और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मुकदमा शुरू होगा और मामले की सुनवाई के दौरान जब भी अदालत तलब करेगी, सिंह को अरुणाचल प्रदेश आना पड़ेगा।

    गौरतलब है कि सिंह यूट्यूब पर ‘पारस ऑफीशियल’ नाम से अपना चैनल चलाते हैं और उन्होंने अपने एक वीडियो में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक निनोंग इरिंग को ‘‘गैर-भारतीय” और ‘‘अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा” बताया था।