Chandrababu Naidu,
फाइल फोटो: चंद्रबाबू नायडू

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नई दिल्ली: एक बड़ी खबर के अनुसार आज यानी 31 अक्टूबर मंगलवार को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट (Andhra Pradesh Court) ने कौशल विकास मामले में गिरफ्तार किये गए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी (TDP) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू (N. Chandrababu Naidu) को रहत देते हुए अगले 4 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत (Intrim Bail)  दे दी है। 

जानकारी दें कि बीते 30 अक्टूबर को इस मामले में जब सुनवाई हुई थी, तब कोर्ट ने नायडू की जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।  जिसके बाद आज यानी 31 अक्टूबर को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर 4 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत (Intrim Bail) दे दी।  इस बाबत ये जानकारी पर कोर्ट के आदेश की कॉपी आना अभी बाकी है। 

24 नवंबर तक मिली सशर्त जमानत

वहीँ आज कोर्ट के आदेश के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) को आगामी 24 नवंबर तक सशर्त जमानत दी गई है।  इसके साथ ही आज कोर्ट ने उन्हें आगामी 24 नवंबर को सरेंडर करने का आदेश दिया गया है।  जमानत पर कोर्ट की शर्तों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू अस्पताल के अलावा किसी भी कार्यक्रम में नहीं जा सकेंगे।  इसके साथ ही वो किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में भी भाग नहीं ले सकेंगे ना ही किसी से फोन पर बात कर सकेंगे। 

50 दिनों से जेल में बंद नायडू

जानकारी दें कि करोड़ों रुपए के कौशल विकास घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू करीब 50 दिनों से ज्यादा समय से राजमुंदरी जेल में हैं।  बीते 9 सितंबर को उन्हें CID ने गिरफ्तार किया था।  इससे पहले उन्होंने विजयवाड़ा कोर्ट (Vijaywada Court) का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से निराशा हाथ लगने के बाद उन्होंने फिर हाई कोर्ट का रुख किया था। 

जगनमोहन की भरपूर कोशिश 

ऐसा भी माना जा रहा है कि राज्य की जगनमोहन रेड्डी (Jaganmohan Reddy) सरकार ने चंद्रबाबू नायडू को अंदर रखने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, ताकि वो बाहर आकर उनके खिलाफ चुनाव प्रचार कर न पाए, हालांकि खुद जगनमोहन इस बात से साफ इनकार करते रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी में उनका या उनकी सरकार का किसी भी तरह का हाथ है।