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नई दिल्ली: आज हम PF खाताधारकों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर लेकर आये है। जैसा कि हम सब जानते है मोदी सरकार ने चुनाव से पहले बजट के नियमों में बदलाव किया है। ऐसे में अब इसमें टैक्स स्लैब बढ़ाया गया था। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ ही ईपीएफओ (EPFO) के नियमों में भी बदलाव किया गया है। आखिर क्या नया बदलाव किया गया है? आइए यहां जानते है पूरी खबर… 

EPFO में बड़ा बदलाव 

इस बड़े बदलाव के बारे में आपको बता दें कि अब आप पहले की तरह ईपीएफओ से पैसा नहीं निकाल सकेंगे। इस पैसे को निकालते समय आपको इस पर टैक्स देना होगा। आइए जानते हैं क्या हैं ईपीएफओ (EPFO) को लेकर नए नियम। जैसा कि आप सभी जानते है कंपनी की तरफ से नौकरी के वक्त एक UAN नंबर दिया जाता है। 

PF खाताधारकों के लिए अहम खबर 

यह नंबर आपका ईपीएफओ अकाउंट प्रूफ होता है। इसे सक्रिय करने की जरूरत है। इसके तहत आपका पीएफ खाता खुल जाता है। जिसमें आप और आपकी कंपनी हर महीने पैसा लगा रहे हैं। जब आप नौकरी बदलते हैं तो आप अपना यूएएन नंबर नई कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं। फिर उसी यूएएन नंबर के तहत दूसरा पीएफ अकाउंट खुल जाता है। पहला पीएफ खाता बंद होने के बाद उसे नए खाते में मर्ज करना जरूरी है। इस तरह यह सारी प्रक्रिया होती है। 

क्या है नया नियम?

नए नियम के बारे में आपको अगर आप पांच साल बाद पीएफ खाते से पैसा निकालते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन पांच साल पहले पीएफ निकालने पर टैक्स लगेगा। जी हां आपने सही पढ़ा अगर आप 5 साल से पहले निकासी करते हैं और ग्राहक का पैन लिंक नहीं है तो 20 फीसदी टैक्स कटता है। लेकिन अगर आपने पैन खाते से लिंक किया है तो केवल 10% टीडीएस काटा जाएगा। 

ये भी है जरूरी 

जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपने किसी कारण से अपनी नौकरी छोड़ दी या खो दी। तो ऐसे लोगों को पीएफ निकालते समय टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करने पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता है। ऐसे में अगर नौकरी पर रहते समय अगर आप 5 साल के अंदर PF की राशि निकाल रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा।