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नई दिल्ली: सीबीआई ने बालासोर ट्रेन हादसे में गिरफ्तार तीन रेलवे अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि गिरफ्तार अधिकारियों पर आईपीसी की धारा 304 (2), धारा 34 सहपठित धारा 201 और रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 153 के तहत आरोप लगाए गए हैं। 

ओडिशा के बालासोर में हुए इस ट्रेन हादसे में 296 लोग मारे गए थे और 1,200 से अधिक घायल हुए। वहीं, सीबीआई ने बालासोर जिले में तैनात तीन वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (सिग्नल) अरुण कुमार महंत, सेक्शन इंजीनियर अमीर खंड और तकनीशियन पप्पू कुमार को सीआरपीसी की धारा 304 और 201 के तहत सात जुलाई को गिरफ्तार किया था।

यह दुर्घटना दो जून को उस वक्त हुई, जब कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर जिले के बाहानगा बाजार स्टेशन पर एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और पटरी से उतरे इसके कुछ डिब्बे बगल की पटरियों पर गिर गए तथा वहां से गुजर रही यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए। भुवनेश्वर में विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में, जांच एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-दो (गैर-इरादतन हत्या), धारा 201 (साक्ष्य का विलोपन) ,धारा 34 तथा रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत आरोप लगाये हैं।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने आरोप लगाया है कि बाहानगा बाजार स्टेशन के पास लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 94 पर मरम्मत का काम महंत द्वारा एलसी गेट नंबर 79 के सर्किट आरेख का उपयोग करके किया गया था। उन्होंने कहा कि आरोपी का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना था कि मौजूदा सिग्नल और ‘इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन’ का परीक्षण, मरम्मत और बदलाव स्वीकृत योजना और निर्देशों के अनुसार हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। (भाषा इनपुट के साथ)