Chandigarh Mayor Election

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Surpeme Court) में सोमवार (19 फरवरी) को चंडीगढ़ मेयर चुनाव (Chandigarh Mayor Election) को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई।  इस दौरान सीजेआई ने पूछा कि चंडीगढ़ महापौर चुनाव के निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह से पूछा कि उन्होंने मतपत्रों पर ‘X’ निशान क्यों लगाए। आप मान रहे हैं कि आपने ऐसा किया था। अगर ऐसा है तो इनके खिलाफ तो मुकदमा चलाया जाना चाहिए।चुनाव अधिकारी ने कबूल किया है कि उन्होंने बैलट पेपर पर क्रॉस मार्क किया था।

अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार को दोपहर 2 बजे होगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार के वकील ने कोर्ट को बताया कि सभी वीडियो सुरक्षित किए जा चुके हैं। इस दौरान, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर मुख्य न्यायाधीश ने चुनाव के बैलेट पेपर तलब किए और मतगणना का वीडियो भी मांगा। बता दें आप और कांग्रेस ने कोर्ट मे याचिका दायर करते हुए मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। यही नहीं पार्टी ने चुनाव अधिकारी का एक वायरल वीडियो भी सबूत के तौर पर शीर्ष अदालत में पेश किया था। जिसे देख सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ चुनाव अधिकारी पर भड़क गए थे और इसे लोकतंत्र कि हत्या बताया था।  

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि खरीद-फरोख्त हो रही है, हालांकि इसने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि चंडीगढ़ महापौर चुनाव को लेकर दायर याचिका पर किसी और दिन सुनवाई की जाए।  न्यायालय ने कहा कि वह मंगलवार दोपहर दो बजे मतपत्रों और मतों की गिनती की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग का अवलोकन करेगा। न्यायालय ने न्यायिक अधिकारी और रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का प्रशासन को निर्देश दिया है। अदालत ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि वह अवलोकनार्थ मतपत्र, वीडियो लाने के वास्ते मंगलवार को न्यायिक अधिकारी को तैनात करे।